कर्नाटक में संघ पर लागू होंगे नियम

  • मंत्रिमंडल ने आरएसएस की गतिविधियों को रोकने का किया फैसला

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
बेंगलुरू। कर्नाटक मंत्रिमंडल ने सरकारी स्कूल, कॉलेज और सार्वजनिक परिसरों में आरएसएस से जुड़ी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए नए नियम लाने का फैसला किया है। मंत्री प्रियांक खडग़े द्वारा प्रस्तावित यह कदम शिक्षण संस्थानों की तटस्थता बनाए रखने और छात्रों के ध्रुवीकरण को रोकने पर केंद्रित है, जिसके तहत अब सार्वजनिक स्थानों पर पथ संचलन जैसी गतिविधियों के लिए सरकार की अनुमति अनिवार्य होगी।
मंत्रिमंडल ने सरकारी स्कूल और कॉलेज परिसरों में आरएसएस से जुड़ी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से नियम बनाने का फैसला किया है। मंत्री प्रियांक खडग़े द्वारा घोषित इस कदम ने राजनीतिक हलकों और राज्य के शिक्षा हितधारकों के बीच चर्चा का विषय बना दिया है। यह निर्णय कर्नाटक के सूचना प्रौद्योगिकी और जैव प्रौद्योगिकी मंत्री द्वारा मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को लिखे गए पत्र के आधार पर लिया गया है, जिसमें आरएसएस की गतिविधियों और उससे जुड़े संगठनों पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई थी। कैबिनेट बैठक के बाद मंत्री ने मीडिया को बताया कि हम जो नियम लाना चाहते हैं, वे सार्वजनिक स्थानों, सरकारी स्कूलों और सहायता प्राप्त संस्थानों से संबंधित हैं।

दो से अधिक बच्चे वालों को चुनाव लडऩे के अयोग्य ठहराने वाला नियम हटाने का फैसला

हैदराबाद। तेलंगाना मंत्रिमंडल ने सैद्धांतिक रूप से दो से अधिक बच्चों वाले लोगों को स्थानीय निकाय चुनाव लडऩे से अयोग्य ठहराने वाले नियम को हटाने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक के बाद राजस्व मंत्री पी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि राज्य सरकार ने कांग्रेस सरकार के दो साल पूरे होने के अवसर पर एक से नौ दिसंबर तक राज्य में प्रजा पालन-प्रजा विजयोत्सवम समारोह आयोजित करने का फैसला किया है। मंत्री ने कहा, मंत्रिमंडल ने स्थानीय निकाय चुनावों में दो से अधिक बच्चों वाले उम्मीदवारों के चुनाव लडऩे पर लगे प्रतिबंध को हटाने पर पुनर्विचार किया। ऐसे समय में जब जनसंख्या नियंत्रण उपायों को सख्ती से लागू किया जा रहा है तो संबंधित प्रतिबंध को लागू करने की आवश्यकता नहीं है।

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