BJP नेता बृजभूषण सिंह को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका, सुनवाई से किया इनकार   

भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) के पूर्व प्रमुख और बीजेपी नेता बृजभूषण शरण सिंह को दिल्ली हाईकोर्ट से गुरुवार (29 अगस्त) को बड़ा झटका लगा है...

4PM न्यूज नेटवर्क: भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) के पूर्व प्रमुख और बीजेपी नेता बृजभूषण शरण सिंह को दिल्ली हाईकोर्ट से गुरुवार (29 अगस्त) को बड़ा झटका लगा है। सूत्रों के मुताबिक हाईकोर्ट ने पहलवानों के आरोपों के मामले में दायर सिंह की याचिका पर फिलहाल सुनवाई से इनकार कर दिया है। दरअसल, बृजभूषण शरण सिंह ने अपने खिलाफ महिला पहलवानों के यौन शोषण के मामले में दर्ज FIR और ट्रायल कोर्ट के आरोप निरस्त करने के लिए याचिका दायर की थी। इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने बृजभूषण शरण सिंह को कोई राहत नहीं दी है। आपको बता दें कि जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की बेंच ने कहा कि आप ट्रायल शुरु होने के बाद पूरा केस खत्म करना चाहते हैं। मामले की अगली सुनवाई 26 सितंबर को होगी।

बृजभूषण शरण सिंह की बढ़ी मुश्किलें

इसके साथ ही हाईकोर्ट ने कहा कि जब ट्रायल शुरू हो चुका है तब आप आरोप तय करने के आदेश को चुनौती दे रहे हैं। आप परोक्ष रुप से पूरा केस खत्म करना चाहते हैं। सुनवाई के दौरान बृजभूषण शरण सिंह की ओर से पेश वकील राजीव मोहन ने कहा कि यह पूरा मामला छिपे हुए एजेंडा का है। ऐसे में शिकायतकर्ता नहीं चाहते हैं तो याचिकाकर्ता भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष के पद पर रहे। हाईकोर्ट ने बृजभूषण शरण सिंह के वकील को दो हफ्ते के अंदर लिखित नोट दाखिल करने का निर्देश दिया है।

जानकारी के मुताबिक 7 जुलाई 2023 को कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की ओर से दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया था। 15 जून 2023 को दिल्ली पुलिस ने राऊज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल किया था। चार्जशीट में भारतीय दंड संहिता की धारा 354, 354डी, 354ए और 506 (1) के तहत आरोप लगाए गए हैं। साथ ही दिल्ली पुलिस ने राऊज एवेन्यू कोर्ट में बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ 6 बालिग महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के मामले में चार्जशीट दाखिल की है।

आपको बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट ने यौन उत्पीड़न मामले में दर्ज प्राथमिकी और आरोप रद्द करने का अनुरोध वाली दलीलों पर नोट दाखिल करने का समय दिया है। साथ ही कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख 26 सितंबर तय की है।

 

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