सिद्धारमैया को मिली राहत हाईकोर्ट ने याचिका की खारिज

  • मुडा स्कैम के लिए की गई थी सीबीआई जांच की मांग

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
बेंंगलुरू। कर्नाटक हाईकोर्ट ने आरटीआई कार्यकर्ता स्नेहमयी कृष्णा द्वारा दायर एक रिट याचिका के संबंध में अपना फैसला सुना दिया। मुडा साइट आवंटन मामले को सीबीआई को स्थानांतरित करने की मांग की गई थी। सीएम सिद्धारमैया से जुड़े कथित स्कैम की सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी। इस मामले में सिद्धारमैया के खिलाफ आरोप शामिल हैं, विशेष रूप से उनकी पत्नी पार्वती बीएम को मुडा द्वारा 14 साइटों के अवैध आवंटन के संबंध में मामला आगे की जांच के लिए सीबीआई को सौंपा जाएगा या नहीं। एक अलग मामले में उच्च न्यायालय भाजपा नेता और पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा द्वारा दायर एक याचिका पर भी अपना फैसला सुनाने के लिए तैयार है।
येदियुरप्पा ने अपने खिलाफ दर्ज एक आपराधिक मामले को खारिज करने की मांग की है, जिसमें भारतीय दंड संहिता और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम के तहत आरोप शामिल हैं। मामला पिछले साल 14 मार्च का है जब 17 वर्षीय लडक़ी की मां ने शिकायत दर्ज कराई थी कि येदियुरप्पा ने 2 फरवरी को डॉलर्स कॉलोनी में अपने आवास पर एक बैठक के दौरान उनकी बेटी का यौन उत्पीडऩ किया था। आरोपों के कारण पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ एक आपराधिक मामला दर्ज किया गया था, जो अब आरोपों को हटाने की मांग कर रहे हैं। दोनों मामलों की देखरेख कर रहे न्यायमूर्ति एम नागाप्रसन्ना ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है और आज फैसला सुनाने की उम्मीद है। इन हाई-प्रोफाइल मामलों का राज्य में महत्वपूर्ण राजनीतिक और कानूनी प्रभाव पडऩा तय है।

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