सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी सर्वे पर 26 जुलाई की शाम 5 बजे तक लगाई रोक
नई दिल्ली। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे को लेकर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से इनकार कर दिया है। दोपहर दो बजे सुप्रीम कोर्ट इस मामले में दोबारा सुनवाई करेगा। बता दें कि ज्ञानवापी मस्जिद का प्रबंधन देखने वाली अंजुमन कमेटी ने काशी विश्वनाथ मंदिर से सटे मस्जिद परिसर के सर्वेक्षण के लिए वाराणसी जिला अदालत के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। इससे पहले सोमवार को वाराणसी जिला कोर्ट के आदेश पर एएसआई की टीम ने ज्ञानवापी परिसर में सर्वे शुरू किया।
उधर अंजुमन कमेटी की तरफ से पेश सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए वरिष्ठ वकील हुजैफा अहमदी ने बेंच से कहा, शुक्रवार को सर्वे का आदेश दिया गया। हमें अपील का मौका नहीं मिला और सर्वे शुरू कर दिया। उन्होंने कहा, आदेश में खुदाई लिखा है तो हमें अपील का मौका मिलना चाहिए।
बता दें कि ज्ञानवापी परिसर में सर्वे के लिए पहुंची एएसआई की टीम में 32 लोग शामिल हैं। जिनमें एएसआई के 24 सदस्य जबकि हिंदू पक्ष की 4 महिला वादी और 4 वकील शामिल हैं। हालांकि मुस्लिम पत्र की ओर से इस कोई शामिल नहीं हुआ। एएसआई की चार टीमों में से एक टीम परिसर की पश्चिमी दीवार, जबकि दूसरी टीम गुंबद, तीसरी टीम चबूतरा और चौथी टीम ज्ञानवापी परिसर का निरीक्षण कर रही है। इस सर्वे में एएसआई टीम के 32 सदस्य शामिल हैं। यह टीम चार भागों में बंटकर जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि अगर जरूर पड़ी तो एएसआई की टीम परिसर में खुदाई भी कर सकती है।
बता दें कि एएसआई की टीम का सर्वे पूरा होने के बाद 4 अगस्त तक टीम को अपनी रिपोर्ट कोर्ट को सौंपनी होगी। सर्वे के दौरान किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसके लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पूरे शहर में हाई अलर्ट जारी किया गया है। ज्ञानवापी परिसर का सर्वे करने के लिए टीम रविवार रात को ही वाराणसी पहुंच गई थी। एएसआई की टीम सर्वे के लिए आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल कर रही है।