सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किए ग्रेस मार्क्स, 1563 छात्रों को दोबारा देना होगा NEET एग्जाम
नीट परीक्षा को लेकर विवाद थमनें का नाम नहीं ले रहा है। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने आज गुरूवार (13 June) को NEET परीक्षा से जुड़े विवाद की सुनवाई हुई।
4PM न्यूज़ नेटवर्क: नीट परीक्षा को लेकर विवाद थमनें का नाम नहीं ले रहा है। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने आज गुरूवार (13 June) को NEET परीक्षा से जुड़े विवाद की सुनवाई हुई। SC ने सुनवाई के दौरान कहा कि छात्रों को अदालत की तरफ से एक खास निर्देश मिला है। यह निर्देश उन बच्चों के लिए है, जिन्हें ग्रेस मार्क्स मिले हैं। कोर्ट ने आगे कहा है कि ऐसे छात्रों के पास ऑप्शन है कि वो स्टूडेंट्स फिर से एग्जाम दें या 4 ग्रेस मार्क्स छोड़कर नई रैंक को स्वीकार करें।
आपको बात दें कि देश की सबसे बड़ी अदालत में केंद्र सरकार ने बताया कि NEET-UG 2024 परीक्षा देने वाले करीब 1,563 छात्रों के स्कोरकार्ड को रद्द कर दिया जाएगा। यह वो छात्र हैं, जिन्हें ग्रेस मार्क्स दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई NEET-UG परीक्षा में गड़बड़ी के आरोप के बाद हो रही थी, NEET परीक्षा में अब ग्रेस मार्क्स नहीं दिए जाएंगे।
नीट एग्जाम में ग्रेस मार्क्स को लेकर है विवाद
जानकारी के अनुसार आज के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने काउसिंलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। इन सभी 1563 छात्रों को 23 जून को फिर से परीक्षा देनी होगी, जिसका रिजल्ट 30 जून तक आएगा। इसके साथ ही अब इस मामले की सुनवाई जुलाई में होगी।
वहीं इस मामले केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए वकील ने अदालत को बताया कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की तरफ से एक कमेटी गठित हुई थी। ऐसे में इस कमेटी ने सुझाव दिया है कि करीब 1,563 बच्चों को फिर से एग्जाम देना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुख्य विवाद इन 1,563 बच्चों को लेकर है अगर बच्चे दोबारा से एग्जाम नहीं देते हैं तो उनको ग्रेस मार्क्स हटाकर देखा जा सकता है।
- सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में केंद्र सरकार ने पूरे मामले की डिटेल को लेकर उठाए जाने वाले कदम के बारे जानकारी दी है।
- 10, 11 और 12 जून को मामले की जांच कर रही कमेटी की बैठक भी हुई है।
- सुप्रीम कोर्ट में ग्रेस मार्क्स पाने वाले 1,563 उम्मीदवारों के स्कोरकार्ड को कैंसिल किया गया है।
- काउसिंलिंग रोकने से इनकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये पहले से तय समय के अनुसार ही होगा।
- 1563 छात्रों की दोबारा परीक्षा के बाद बाकी सभी प्रक्रिया तय समयानुसार ही चलेंगी।
- कोर्ट ने कहा कि अगर परीक्षा होती है तो सब कुछ पूरी प्रक्रिया के तहत होगा, स्टूडेंट्स को डरने की कोई जरूरत नहीं है।
जानिए क्या है NEET परीक्षा का पूरा मामला
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि NEET-UG 2024 परीक्षा इस साल 5 मई को आयोजित किया गया था। इसमें से करीब 24 लाख छात्रों ने भाग लिया था। वहीं नतीजे सामने आने के बाद नीट परीक्षा को लेकर कई विवाद खड़े हो गए। पहले इस परीक्षा के नतीजे 14 जून को आने वाले थे। लेकिन, 10 दिन पहले ही यानी 4 जून को नतीजे जारी कर दिए गए।
इस बार NEET-UG परीक्षा में कुल 67 छात्रों को 720 में से 720 मार्क्स मिले हैं। कुछ छात्रों को 718, 719 मार्क्स मिले, जोकि मार्किंग स्कीम के तहत संभव ही नहीं है। NEET-UG टॉप करने वाले छात्रों की लिस्ट देखें तो पता चलता है कि इसमें से कई छात्र एक ही सेंटर से हैं। इसके बाद पेपर लीक होने का भी आरोप लगा है।
ऐसे में दोबारा से एग्जाम देने या फिर 4 ग्रेस मार्क्स छोड़कर नई रैंक स्वीकार करने का ऑप्शन दिया गया है। रिएग्जाम के बाद 30 जून को नई रैंकिंग सामने आएगी। ऐसे में साफ है कि वर्तमान में जो रैंक तय की गई है, वो खारिज हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट एग्जाम को पूरी तरह से रद्द करने के बारे में नहीं सोच रही है।