दिल्ली शराब घोटाले में सुप्रीम कोर्ट ने के. कविता को दी जमानत
दिल्ली शराब नीति घोटाला से जुड़े ED और CBI मामले में भारत राष्ट्र समिति (BRS) नेता के. कविता की जमानत याचिका पर मंगलवार (27 अगस्त) को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है...
4PM न्यूज नेटवर्क: दिल्ली शराब नीति घोटाला से जुड़े ED और CBI मामले में भारत राष्ट्र समिति (BRS) नेता के. कविता की जमानत याचिका पर मंगलवार (27 अगस्त) को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने BRS नेता के कविता को जमानत दे दी है। सूत्रों के मुताबिक के कविता को CBI और ED की तरफ से दर्ज मामलों में जमानत मिल गई है। आपको बता दें कि सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो 5 महीने से हिरासत में है। गवाहों की लंबी लिस्ट और कई दस्तावेज के चलते निचली अदालत में मुकदमे में समय लगेगा। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि वह मुकदमे के तथ्यों पर नहीं जा रहे हैं। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने आबकारी नीति मामले में BRS नेता के. कविता को बड़ी राहत देते हुए जमानत दे दी है।
BRS नेता के. कविता को मिली बड़ी राहत
आपको बता दें कि तेलंगाना के पूर्व सीएम के चंद्रशेखर की बेटी और बीआरएस से एमएलसी के कविता 15 मार्च से पुलिस हिरासत में हैं. हाई कोर्ट ने 1 जुलाई को कविता की याचिका खारिज कर दी थी. सुप्रीम कोर्ट ने के. कविता को दोनों मामलों में 10-10 लाख रुपये का जमानत बांड भरने, गवाहों से छेड़छाड़ न करने और गवाहों को प्रभावित न करने की शर्त पर जमानत देने का निर्देश दिया है।
वहीं इससे पहले, जुलाई में दिल्ली हाईकोर्ट ने के. कविता की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। अदालत ने इसके पीछे यह तर्क दिया था कि वह प्रथम दृष्टया मुख्य आरोपी हैं और जमानत का कोई आधार नहीं हो सकता क्योंकि जांच महत्वपूर्ण चरण में है। इसके साथ ही कोर्ट ने महिला होने के आधार पर भी याचिका खारिज कर दी थी और कहा कि कविता एक शिक्षित व्यक्ति और पूर्व सांसद हैं, इसलिए उन्हें ‘कमजोर’ नहीं माना जा सकता। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को दरकिनार करते हुए के कविता को जमानत दे दी है। हालांकि अदालत ने उन्हें कुछ शर्तों पर जमानत दी है जिसका उन्हें पालन करना होगा।
महत्वपूर्ण बिंदु
- अदालत ने के कविता को सबूतों से छेड़छाड़ न करने को कहा है।
- साथ ही अदालत ने उन्हें गवाहों को भी प्रभावित न करने को कहा है।
- दोनों केस में 10-10 लाख रुपये के बॉन्ड पर जमानत दी गई।
- पासपोर्ट निचली अदालत के पास जमा करना होगा।