केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला

दिल्ली शराब घोटाले में गिरफ्तार किए गए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर आज मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है।

4PM न्यूज़ नेटवर्क: दिल्ली शराब घोटाले में गिरफ्तार किए गए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर आज मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। इस दौरान कोर्ट ने केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर कोई फैसला नहीं दिया है। इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। सूत्रों के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई को इस पर अगली सुनवाई कर सकता है। दरअसल, केजरीवाल ने शराब घोटाले मामले में अपनी गिरफ्तारी को कोर्ट में चुनौती दी थी।

आपको बता दें कि इससे पहले कोर्ट ने कहा था कि हम अंतिम आदेश देने से पहले अक्सर अंतरिम आदेश जारी करते हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाता है तो उन्हें आधिकारिक कामकाज करने की अनुमति नहीं होगी।

इस मामले में न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने कहा कि अरविंद केजरीवाल आदतन अपराधी नहीं हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि ‘वह दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और एक निर्वाचित नेता हैं चुनाव हो रहे हैं. यह असाधारण परिस्थिति है. ऐसा नहीं है कि वह कोई आदतन अपराधी हैं. हम इस बारे में दलीलें सुनने पर विचार करेंगे कि उन्हें अंतरिम जमानत पर छोड़ा जाना चाहिए या नहीं.’ शीर्ष अदालत ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से पक्ष रख रहे वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी से कहा कि न्यायालय यह नहीं चाहता कि वह अंतरिम जमानत मिलने पर सरकारी कामकाज करें।

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