सुप्रीम कोर्ट ने उद्धव गुट की याचिका पर शिंदे गुट को भेजा नोटिस

नई दिल्ली। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे और उनके समर्थक 37 विधायकों को नोटिस जारी कर 2 हफ्ते में जवाब मांगा है। उद्धव गुट के विधायक सुनील प्रभु की याचिका में महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर के फैसले को चुनौती दी गई है। 10 जनवरी को दिए फैसले में स्पीकर ने सीएम शिंदे समर्थक विधायकों को अयोग्य करार देने से मना कर दिया था। साथ ही, शिंदे गुट को असली शिवसेना माना था।

इसके बाद उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले शिवसेना गुट ने विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। शीर्ष अदालत के समक्ष दायर याचिका में सीएम शिंदे और उनके खेमे के अन्य विधायकों के खिलाफ दायर अयोग्यता याचिकाओं को खारिज करने पर भी सवाल उठाया गया है, जिन पर पार्टी विरोधी गतिविधियों का आरोप था।

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