गस्ता वेस्टलैंड केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला, क्रिश्चियन की रिहाई याचिका दूसरी बेंच को सौंपी

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को 3,600 करोड़ रुपये के अगस्टावेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाला मामले में कथित बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल जेम्स की रिहाई याचिका दूसरी पीठ को भेज दी। अदालत ने कहा कि इस मामले से जुड़ी पिछली याचिकाओं की सुनवाई पहले जस्टिस विक्रम नाथ की अगुवाई वाली पीठ कर चुकी है, इसलिए मौजूदा याचिका भी उसी पीठ के समक्ष रखी जाए।
मिशेल ने अपनी याचिका में भारत-यूएई प्रत्यर्पण संधि के अनुच्छेद 17 को चुनौती दी है। उनका कहना है कि प्रत्यर्पित व्यक्ति पर केवल उन्हीं आरोपों में मुकदमा चलाया जा सकता है, जिनके लिए प्रत्यर्पण हुआ था, न कि उससे जुड़े अन्य मामलों में। उन्होंने यह भी दावा किया कि 4 दिसंबर 2025 को जेल में सात साल पूरे हो चुके हैं, इसलिए उनकी आगे की हिरासत अवैध है। इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी। मिशेल को दिसंबर 2018 में दुबई से भारत लाया गया था। उन्हें सीबीआई और ईडी मामलों में जमानत मिल चुकी है, लेकिन शर्तें पूरी न होने से वह अब भी जेल में हैं।



