बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट की रोक
शीर्ष कोर्ट ने उपचुनाव में देरी पर चुनाव आयोग से पूछे सवाल
4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के एक आदेश पर रोक लगा दी। दरअसल बॉम्बे हाईकोर्ट ने अपने आदेश में चुनाव आयोग को पुणे लोकसभा सीट पर तुरंत उपचुनाव कराने का निर्देश दिया था। पुणे लोकसभा सीट यहां के सांसद गिरीश बापट के निधन के कारण 29 मार्च 2023 से खाली है।
बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। चुनाव आयोग ने अपनी याचिका में कहा कि मौजूदा लोकसभा का कार्यकाल 16 जून 2024 को खत्म हो रहा है, ऐसे में अब इस समय उपचुनाव कराने का कोई मतलब नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी लेकिन उपचुनाव में हुई देरी को लेकर भी सवाल किया।