स्वाति मालीवाल केस: कोर्ट ने विभव को 4 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा

आम आदमी पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल केस में कोर्ट ने विभव कुमार को चार दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। दिल्ली पुलिस ने विभव को शुक्रवार को...

4PM न्यूज़ नेटवर्क: आम आदमी पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल केस में कोर्ट ने विभव कुमार को चार दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। दिल्ली पुलिस ने विभव को शुक्रवार को दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट में पेश किया था और विभव की चार दिन की न्यायिक हिरासत मांगी थी।ऐसे में कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की मांग को स्वीकार करते हुए 28 मई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। दरअसल, स्वाति मालीवाल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार पर मारपीट और बदसलूकी करने का आरोप लगाया था। स्वाति मालीवाल की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने केस दर्ज कर लिया और उनकी मेडिकल जांच कराई गई। मेडिकल रिपोर्ट में मारपीट की पुष्टि होने के बाद दिल्ली पुलिस ने मुख्यमंत्री के आरोपी पीए विभव कुमार के खिलाफ एक्शन लेते हुए गिरफ्तार कर लिया था।

विभव को 4 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा

सूत्रों के मुताबिक विभव कुमार ने तीस हजारी कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी लेकिन कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद विभव की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दी थी। दिल्ली पुलिस ने विभव कुमार को कोर्ट में पेश किया जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें पांच दिनो की रिमांड पर भेज दिया था। आपको बता दें कि रिमांड पूरी होने के बाद 24 मई को दिल्ली पुलिस ने विभव को फिर से कोर्ट में पेश किया, जहां से कोर्ट ने उन्हे चार दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।

मिली जानकारी के मुताबिक विभव के वकील ने कहा न्यायिक हिरासत 14 दिन की होती है लेकिन पुलिस 4 दिन की न्यायिक हिरासत की मांग कर रही है. विभव कुमार के वकील का कहना है कि न्यायिक रिमांड न्यायालय का विशेषाधिकार है।

महत्वपूर्ण बिंदु

  • स्वाति मालीवाल ने सीएम आवास में उनके साथ मारपीट किए जाने के आरोप लगाए थे।
  • घटना के पांच दिन बाद आरोपी विभव कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया था।
  • इसके बाद कोर्ट ने उन्हें पांच दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया था।
  • पुलिस हिरासत की अवधि समाप्त होने के बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button