मंत्री पद की शपथ दिलाने से राज्यपाल का इनकार, तो सुप्रीम कोर्ट पहुंची तमिलनाडु सरकार

नई दिल्ली। राज्यपाल आरएन रवि के खिलाफ तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से तत्काल सुनवाई की मांग की है। दरअसल तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने राज्यपाल आरएन रवि से वरिष्ठ डीएमके नेता के पोनमुडी को मंत्री पद की शपथ दिलाने की अपील की थी, लेकिन राज्यपाल ने सीएम की सिफारिश मानने से इनकार कर दिया। इसी के खिलाफ राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है।
तमिलनाडु सरकार की तरफ से वरिष्ठ वकील एएम सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने की बात कही। सिंघवी ने याचिका में कहा कि राज्यपाल ने फिर वैसा ही किया है, जैसे मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने पहले सुनवाई की थी। अदालत ने पोनमुडी की दोषसिद्धि पर रोक लगा दी है। मुख्यमंत्री ने उनकी मंत्रीपद पर नियुक्ति के लिए राज्यपाल से सिफारिश की। इस पर राज्यपाल ने पोनमुडी की मंत्री पद पर नियुक्ति को असंवैधानिक बताकर मुख्यमंत्री की सिफारिश मानने से इनकार कर दिया।

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