भाजपा नेता से परेशान गाड़ी मालिक ने दे दी जान
- शाहजहांपुर का है मामला, परिजनों ने पुलिस से लगाई गुहार, नहीं हुई सुनवाई
4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
लखनऊ। भाजपा से जुड़े दबंगों के दबाव से आजिज आकर गाड़ी मालिक ने पेट्रोल डालकर अपनी जान दे दी। परिजनों के आरोप है कि पुलिस ने दबंगों के साथ मिलकर जान देने के लिए विवश किया था। दरअसल मामला सेहरान कस्बा व धाना कांट, जिला शाहजहांपुर का है।
पीडि़त की पत्नी ने शिकायत में कहा है कि उसके पति ताहिर अली पुत्र निसार अली निवासी मो सेहरान कस्बा व धाना कांट, के रहने वाले थे। उसके पति ने दो महिन्द्रा पिकअप रजि यूपीडब्ल्यू-एटी-8561 क्लोज बॉडी व रजि-यूपीडब्ल्यू-बीटी-1742 के पंजीकृत स्वामी थे। दोनों वाहन लगभग डेढ़ व दो वर्ष पूर्व उमेश तिवारी पुत्र सुष्ठील चन्द्र तिवारी निग्रा नगरिया वहाब (चिनौर) थाना सदर बाजार, नगर शाहजहांपुर को किराये पर दिये थे। उमेश तिवारी ने शुरूआत में किराया दिया परन्तु बाद में किराया देना बन्द कर दिया जब पति ने गाडियां वापस मांगी तो तिवारी ने गाडियां देने से भी मना कर दिया। इसकी शिकायत थाना सदर बाजार व पुलिस अधीक्षक शाहजहांपुर से गाडियां वापस दिलवाने की गुहार लगायी। पुलिस अधीक्षक के आदेश पर 3/10/2023 को उक्त दोनों वाहन बरामद करके कैन्ट चौकी, शाहजहांपुर में खड़े कर दिए गये। 16/10/2023 को मेरे पत्ति ने अपने स्वामित्व के समस्त कागजात दिखाकर उक्त दोनों वाहन अपनी सुपुर्दगी में ले लिए और अपने घर ले जा रहे थे तभी कैन्ट तिकुनिया में उमेश तिवारी ने अपने तीन-चार अज्ञात साथियों के साथ मय असलाह के उसके पति को घेरा और मारपीट की व गाडियाँ छीनने की कोशिश की।
घर में घुसकर उठा ले गए गाड़ियां
लगभग डेढ़ माह पूर्व राजनैतिक दवाब में थाना सदर बाजार के प्रभारी निरीक्षक रविन्द्र कुमार सिंह के कहने पर चौकी इंचार्ज व तीन-चार सिपाहियों के साथ उमेश तिवारी ने घर ने घुसकर गन्दी गन्दी गालियां दी और मेरे पति के भाई व मां के साथ मारपीट की और सामान तोड़ दिया और दोनों गाडियों की चाबी लेकर उक्त दोनों गाडियां जबरन उठा लाये और कैन्ट चौकी में खड़ी कर दी। उसके बाद उक्त दोनों गाडियां यहां से हटाकर चौकी शहवाजनगर पर खड़ी कर दी, शहवाजनगर चौकी पर गाडियाँ खड़ी होने की फोटो व वीडियो मौजूद हैं। प्रार्थिनी व उत्तके प्रभारी निरीक्षक सदर बाजार से मिलें और गाडियों देने को कहा परन्तु इन्सपेक्टर साहब ने कहा कि उक्त गाडियां न्यायालय के आदेश पर दी जायेगी ।