डीएनडी पर नहीं लगेगा टोल टैक्स, सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा हाई कोर्ट का फैसला

नई दिल्ली। दिल्ली-नोएडा के लोगों के लिए अच्छी खबर है कि अब उन्हें डीएनडी फ्लाईवे पर आने-जाने के लिए कोई टोल टैक्स नहीं देना होगा. सुप्रीम कोर्ट ने आज शुक्रवार को अहम फैसला सुनाते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट के पिछले आदेश के खिलाफ नोएडा टोल ब्रिज कॉर्पोरेशन लिमिटेड की अपील को खारिज कर दिया. कोर्ट ने कहा कि कंपनी टोल टैक्स नहीं लगा सकती.
सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा प्राधिकरण पर नाराजगी जताते हुए कहा, नोएडा ने कंपनी को टोल लगाने की अपनी शक्ति सौंपकर अपने अधिकार का अतिक्रमण किया है. कोर्ट ने फैसला देते हुए कहा कि दाखिल जनहित याचिका में मांग निर्धारित करने के लिए कोई कठोर परीक्षण नहीं किया गया है. यह मांग एक कल्याणकारी समाज के लिए है जो आम नागरिकों को आवश्यक चीजें उपलब्ध करवाती है.
सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ दाखिल याचिका खारिज कर दी जिसमें दिल्ली को नोएडा से जोडऩे वाले डीएनडी फ्लाईवे पर निजी कंपनी को टोल वसूली बंद करने को कहा गया था.
साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने निजी कंपनी नोएडा टोल ब्रिज कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एनटीबीसीएल) को टोल संग्रह सौंपने के लिए नोएडा प्राधिकरण की जमकर खिंचाई की, और कहा कि उसके इस फैसले से कंपनी को अनुचित लाभ हुआ है. दिल्ली-नोएडा डीएनडी फ्लाईवे पर चलने वाली गाडिय़ों से टोल वसूलने के लिए निजी कंपनी एनटीबीसीएल को ठेका देना पूरी तरह से अनुचित है.

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