ट्रेनी IAS पूजा खेडकर को कोर्ट से बड़ा झटका, अग्रिम जमानत की याचिका खारिज

महाराष्ट्र की पूर्व ट्रेनी IAS पूजा खेडकर को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने पूजा खेडकर को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है...

4PM न्यूज़ नेटवर्क: महाराष्ट्र की पूर्व ट्रेनी IAS पूजा खेडकर को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने पूजा खेडकर को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। इसके साथ ही पटियाला हाउस कोर्ट ने UPSC (संघ लोक सेवा आयोग) से कहा है कि वो इस बात की जांच करे कि क्या किसी और उम्मीदवार ने भी फर्जी प्रमाण पत्र का इस्तेमाल कर आरक्षण का अनुचित फायदा उठाया है। इस दौरान कोर्ट ने कहा कि दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया कि वह इस पहलू की भी जांच करें कि क्या UPSC में से भी किसी ने पूजा खेड़कर की मदद की है।

मिली जानकारी के मुताबिक कोर्ट ने पूजा की अदालत में मौजूदगी पर सवाल उठाए। कोर्ट ने इस बात पर भी असंतोष जताया कि वह अनुपस्थित थी। ऐसे में अदालत ने कहा कि अगर आरोपी पूरे सेशन में एक बार भी मौजूद रहती है तो उसे हमेशा उपस्थित नहीं माना जाएगा।

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  • UPSC की शिकायत पर दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने पूजा खेडकर के खिलाफ धोखाधड़ी के मामले में FIR दर्ज की थी।
  • पूजा पर UPSC की सिविल सेवा परीक्षा, 2022 के लिए अपने आवेदन में ‘गलत जानकारी प्रस्तुत करने’ का आरोप लगाया गया था।

 

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