उमर खालिद को कोर्ट से मिली बड़ी राहत
4PM न्यूज़ नेटवर्क: राजधानी दिल्ली दंगों से जुड़े मामलों के आरोपी उमर खालिद को कोर्ट से बुधवार (18 दिसंबर) को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने उमर खालिद को 7 दिन की अंतरिम जमानत दी है। बता दें कि उमर खालिद को 4 साल पहले गिरफ्तार किया गया था। उमर खालिद अपनी जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाजा खटखटा चुके हैं। इसके साथ ही उमर खालिद ने अपने मौसेरे भाई और बहन की शादी में शामिल होने के लिए 10 दिनों की अंतरिम जमानत मांगी थी। सूत्रों के मुताबिक कड़कड़डूमा कोर्ट ने उमर खालिद को 28 दिसंबर से 3 जनवरी तक 7 दिनों के लिए अंतरिम जमानत दी।
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जानिए पूरा मामला
आपको बता दें कि उमर खालिद दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) का पूर्व छात्र है। उमर खालिद पर फरवरी 2020 में दिल्ली में हुए दंगों में कथित तौर पर मास्टरमाइंड होने के आरोप हैं। बता दें दिल्ली में 2020 में नागरिकता संशोधन कानून (CAA) और राष्ट्रीय नागरिक पंजी (NRC) के विरोध के दौरान दंगे भड़क गए थे। इन दंगों में 53 लोग मारे गए थे और 700 से अधिक घायल हुए थे। दिल्ली पुलिस ने उमर खालिद को सितंबर 2020 में गिरफ्तार किया था। उमर खालिद की जमानत याचिका पूर्व में लोअर कोर्ट से खारिज हो चुकी है। जिसके बाद उमर खालिद की ओर से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दाखिल की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने उमर को निचली अदालत का रुख करने की सलाह दी थी। उमर खालिद पर गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) UAPA के तहत आरोप लगाए गए हैं। इसके अलावा भी कई दूसरे मामले दर्ज हैं।
महत्वपूर्ण बिंदु
- दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा और विशेष शाखा ने भी दंगे के पीछे कथित साजिश के मामले में उमर से पूछताछ की थी।
- उमर खालिद को 11 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया था इससे पहले उमर खालिद की कई याचिकाएं नामंजूर हो चुकी हैं।