जर्मनी के बयान पर देश में घमासान

दिग्विजय के ‘थैंक्यू’ पर मचा हल्ला

  • सिब्बल बोले- विदेशी समर्थन की जरूरत नहीं
  • भाजपा ने भी खोला मोर्चा

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
नई दिल्ली। लगता है राहुल गाँधी की लोकसभा सदस्यता जाने का मामला अभी और तूल पकड़ेगा। कांग्रेस जहां इसको आगामी चुनावों तक जिंदा रखना चाहती है तो भाजपा भी पीछे रहने को तैैयार नहीं है। अब ताजा मामला जर्मन विदेश मंत्रालय की टिप्पणी को लेकर गरमा गया है। इसबार कांग्रेस के नेता दिग्विजय ङ्क्षसह व पूर्व कांग्रेसी व वरिष्ठ  वकील कपील सिब्बल के बीच टिवट् को लेकर सियासी उठा-पटक मची है। बीजेपी की ओर से कांग्रेस पर देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप के लिए विदेशी शक्तियों को आमंत्रित करने का आरोप लगाया गया है। वहीं कांग्रेस ने भी पलटवार करते हुए कहा कि केंद्र सरकार अडानी मामले से ध्यान हटाना चाहती है।
जर्मनी के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा था कि हमने भारत में विपक्षी नेता राहुल गाधी के खिलाफ फैसले और उनकी संसदीय सदस्यता निलंबित किए जाने का संज्ञान लिया है। प्रवक्ता के हवाले से कहा गया कि हमारी जानकारी के मुताबिक, राहुल गांधी फैसले को चुनौती दे सकते हैं। तब ये स्पष्ट होगा कि क्या यह फैसला टिक पाएगा और क्या निलंबन का कोई आधार है? प्रवक्ता ने कहा कि जर्मनी को उम्मीद है कि न्यायिक स्वतंत्रता के मानक और मौलिक लोकतांत्रिक सिद्धांत समान रूप से राहुल गांधी के खिलाफ कार्यवाही पर लागू होंगे।

दिग्विजय ने जर्मन विदेश मंत्रालय को कहा था शुक्रिया

राहुल गांधी की अयोग्यता पर जर्मन विदेश मंत्रालय की ओर से की टिप्पणी की गई थी। इस खबर को रीट्विट करते हुए कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने जर्मन विदेश मंत्रालय को शुक्रिया कहा था। डॉयचे वैले के मुख्य अंतर्राष्ट्री  के संपादक रिचर्ड वाकर को भी धन्यवाद दिया।

राहुल पर मानहानि का मुकदमा गलत : कपिल

राहुल गांधी को उनकी मोदी सरनेम टिप्पणी पर आपराधिक मानहानि मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद लोकसभा से अयोग्य घोषित किए जाने पर राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने दिया बड़ा बयान। कपिल सिब्बल ने कहा कि, मानहानि का मुकदमा हो ही नहीं सकता। क्योंकि राहुल गांधी ने यही कहा था कि कुछ लोग चोर है और उनमें से नीरव मोदी, ललित मोदी एवं एक और मोदी का नाम लिया था। तो अगर मानहानि का मुकदमा होना चाहिए था तो इन्हीं लोगों के द्वारा होना चाहिए था लेकिन इन लोगों ने तो नहीं किया। मुकदमा सूरत में बैठा एक मोदी करता है जिसका इससे कुछ लेना देना नहीं है।

ये लड़ाई हमारी अपनी है : सिब्बल

अब दिग्विजय पर कांग्रेस के पूर्व नेता और सांसद कपिल सिब्बल ने निशाना साधा है। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने शुक्रवार को कहा कि हमें विदेश से समर्थन की जरूरत नहीं है। ये लड़ाई हमारी अपनी है।

कांग्रेस आंतरिक मामलों में विदेशी हस्तक्षेप को आमंत्रित कर रही : रिजिजू

बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाया कि कांग्रेस आंतरिक मामलों में विदेशी हस्तक्षेप को आमंत्रित कर रही है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप के लिए विदेशी शक्तियों को आमंत्रित करने की खातिर राहुल गांधी का आभार। याद रखिए, भारतीय न्यायपालिका विदेशी हस्तक्षेप से प्रभावित नहीं हो सकती। भारत अब और विदेशी प्रभाव को सहन नहीं करेगा क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं।

जेडीएस विधायक को कर्नाटक हाईकोर्ट का झटका

  • एक महीने के लिए निलंबित की गई अयोग्यता
  • चुनाव को किया रद्द अयोग्यता के फैसले पर लगाई रोक

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
बेंगलुरु । कर्नाटक हाईकोर्ट ने 2018 में फर्जी बीमा बांड के जरिए मतदाताओं को लुभाने के मामले में जद (एस) विधायक गौरीशंकर को अयोग्य घोषित कर दिया है। गौरी शंकर तुमकुर ग्रामीण निर्वाचन क्षेत्र से विधायक हैं।
गौरीशंकर को आदेश के एक महीने के भीतर सुप्रीम कोर्ट में अपील करनी होगी और हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगवानी होगी। हाईकोर्ट का यह कदम कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी के लिए एक झटका है, जिसकी तारीखों की घोषणा इस सप्ताह की गई है। हाईकोर्ट ने गौरीशंकर की अयोग्यता को एक महीने के लिए निलंबित कर दिया है। इससे उन्हें सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करने की अनुमति मिल गई है। हाई कोर्ट की एकल पीठ ने यह निर्णय पराजित भाजपा उम्मीदवार बी. सुरेश गौड़ा द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई करने के बाद दिया। गौरीशंकर पर 2018 के राज्य विधानसभा चुनाव के दौरान मतदाताओं को फर्जी बीमा बांड वितरित करने के लिए चुनावी कदाचार का आरोप है।

छह साल तक नहीं लड़ पाएंगे चुनाव

गौरीशंकर को जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत छह साल के लिए चुनाव लडऩे से अयोग्य ठहराया जा सकता है। इसलिए, गौरीशंकर के पास 30 दिनों के भीतर सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करने का विकल्प है। हाईकोर्ट के फैसले पर स्टे मिलने पर ही गौरीशंकर को चुनाव लडऩे की इजाजत दी जाएगी।

सिसोदिया की जमानत पर फैसला आज

  • राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी सुनवाई

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
नई दिल्ली। दिल्ली शराब घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर शुक्रवार शाम चार बजे सुनवाई होगी। एक सप्ताह पहले इस मामले की कोर्ट में सुनवाई हुई थी। जिसके बाद कोर्ट ने सिसोदिया की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। पिछले सप्ताह सीबीआई ने शराब घोटाले मामले का विवरण और गवाहों के बयान कोर्ट में पेश किए थे।
सिसोदिया ने जमानत याचिका दाखिल करते हुए गिरफ्तारी का विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि सभी रिकवरी पहले ही की जा चुकी है। दिल्ली शराब घोटाला मामले में 26 फरवरी को मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। वहीं मनी लांड्रिंग मामले में ईडी ने 9 मार्च को उन्हें गिरफ्तार किया था। उसके बाद से लगातार प्रयासों के बावजूद मनीष सिसोदिया को जमानत नहीं मिली है।

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