दोपहिया वाहन पर बच्चों की सवारी को लेकर सरकार बना रही है ये नया नियम

नई दिल्ली। कार में बच्चों की सुरक्षा के लिए कई उपाय पहले से ही मौजूद हैं लेकिन अब केंद्र सरकार बहुत जल्द ही दोपहिया वाहनों से संबंधित ऐसे सुरक्षा नियम बनाने जा रही है, जिससे देश का भविष्य यानी सडक़ पर बच्चों की सुरक्षा और मजबूत होगी.
महिलाओं के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य करने के बाद अब सरकार दोपहिया वाहनों पर पीछे बैठे बच्चों के लिए हेलमेट अनिवार्य करने जा रही है. केंद्र सरकार ने इसके लिए केंद्रीय मोटर वाहन नियमावली, 1989 में नियमों में संशोधन का प्रस्ताव किया है. केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के सडक़ परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने आम लोगों की राय जानने के लिए नियमों का मसौदा जारी किया है. एक बार इसे मंजूरी मिल जाने के बाद ये नियम लागू हो जाएंगे. एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 2022 के अंत तक इन नियमों को लागू कर दिया जाएगा.
बच्चों के लिए हेलमेट पहनने के नियम के बाद अगर 9 महीने से 4 साल के बीच का बच्चा भी 2 व्हीलरपर सवार होता है तो उस बच्चे को क्रैश हेलमेट या साइकिल पर पहना जाने वाला हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा . सरकार इस हेलमेट का मानक तय करेगी.
अगर आप बच्चे के साथ 2-व्हीलरकी सवारी कर रहे हैं तो स्पीड लिमिट का भी ध्यान रखना होगा. इस स्थिति में आपकी बाइक या स्कूटर की सीमा 40 किमी प्रति घंटा से अधिक नहीं हो सकती. प्रस्तावित नियमों के मुताबिक, इसका उल्लंघन करने पर आपको 1,000रुपये का जुर्माना देना होगा, साथ ही ड्राइविंग लाइसेंस को तीन महीने के लिए जब्त किया जा सकता है.
इतना ही नहीं सरकार ने दोपहियावाहनों पर बच्चों के लिए सेफ्टी हार्नेस अनिवार्य करने का भी प्रस्ताव दिया है. सुरक्षा दोहन पट्टियों के साथ एक समायोज्य जैकेट की तरह है जो बच्चे को ड्राइवर से जोड़ता है. इसके लिए मानक भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा तय किया जाएगा, क्योंकि इन सुरक्षा हार्नेस को वजन, वाटरप्रूफ और टिकाऊ में हल्का करने की जरूरत है. इसको 30 किलो तक वजन उठाने के लिए मजबूत होना चाहिए.

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