दिल्ली में शराब को लेकर बड़ा फैसला

नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी के आबकारी विभाग ने स्पष्ट किया है कि फिलहाल दिल्ली के होटलों, क्लबों और रेस्तरां के बार में शराब नहीं परोसी जाएगी. राष्ट्रीय राजधानी में कोविड-19 के मामले कम होने के बाद शराब की दुकानें और रेस्तरां फिर से खोल दिए गए हैं. देश में संक्रमण की दूसरी लहर के दौरान अप्रैल में इन्हें बंद कर दिया गया था।
दिल्ली के आबकारी विभाग ने सोमवार को एक बयान में स्पष्ट किया, होटल, क्लब और रेस्तरां में ‘बार’ अगले आदेश तक बंद रहेंगे।
आदेश में कहा गया है कि बाजार, मॉल और बाजार परिसरों (कंटेनमेंट जोन के बाहर) में सभी शराब की दुकानों को सुबह 10 बजे से रात 8 बजे के बीच खोलने की अनुमति है. शहर में शराब की दुकानें 6 जून को फिर से खोल दी गईं।
अधिकारी ने कहा कि दिल्ली सरकार द्वारा सोमवार से रेस्तरां खोलने की अनुमति दिए जाने के बाद होटल, क्लब और रेस्तरां में ‘बार’ खोलने को लेकर कई सवाल पूछे जा रहे थे, जिसके बाद यह स्पष्टीकरण दिया गया.
दिल्ली में करीब दो महीने से बंद रेस्त्रां को 21 जून तक ट्रायल के तौर पर 50 फीसदी क्षमता के साथ डाइन-इन की सुविधा देने की इजाजत दी गई है।
बता दें कि दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) के सभी बाजार, मॉल और रेस्टोरेंट (50 फीसदी तक बैठने की क्षमता) को ट्रायल के आधार पर 14 जून की सुबह 5 बजे से 21 जून की सुबह 5 बजे तक एक हफ्ते तक काम करने की इजाजत होगी. अनुमति दी है। अगर संक्रमण बढ़ता है तो इसे फिर से बंद कर दिया जाएगा
डीडीएमए ने यह भी चेतावनी दी थी कि यदि यह पाया जाता है कि बाजारों, मॉल और रेस्तरां में संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए उचित व्यवहार का पालन नहीं किया जा रहा है या यदि दिल्ली में संक्रमण की दर है और यदि संक्रमितों की संख्या बढ़ती है, तो इन केंद्रों को ‘बिना किसी देरी के तुरंत’ बंद कर दिया जाएगा ताकि संक्रमण की अगली लहर की हर संभावना को रोका जा सके।

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