उतरौला दंगों में दो पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष सहित 41 दोषी करार

 4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
बलरामपुर। एफटीसी प्रथम ने 2005 में उतरौला में हुए दंगों में दो पूर्व नगर पालिका अध्यक्षों सहित 41 लोगों को दोषी करार दिया है। न्यायाधीश ने साक्ष्यों के अभाव में 18 को दोषमुक्त कर दिया है। दोष सिद्घ सभी दोषियों को जेल भेज दिया गया है। सजा पर 31 अक्टूबर को न्यायालय पर पुन: सुनवाई होगी।
दोषी करार दिए गए लोगों में दो पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष भी शामिल हैं। 36 लोगों को न्यायालय ने न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया, जबकि पांच अन्य लोग आज न्यायालय पर मौजूद नहीं थे, उनके खिलाफ गैर जमानतीय वारंट जारी किया है। यह जानकारी देते हुए पुलिस अभियोजन सेल प्रभारी इंस्पेक्टर केके यादव व सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी नवीन कुमार तिवारी ने बताया कि वर्ष 2005 में होली त्यौहार के दौरान उतरौला में दंगा हुआ था, जिसमें दोनों समुदायों के बीच मारपीट व आगजनी की घटनाएं हुई थी। उतरौला पुलिस ने पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अमरनाथ गुप्ता तथा अनूप गुप्ता सहित 64 लोगों को आरोपी मानते हुए आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया था। न्यायालय पर सरकारी अधिवक्ता ने 15 गवाहों को प्रस्तुत किया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने व पत्रावली का अवलोकन करने के बाद एफटीसी प्रथम जहेंद्र पाल सिंह ने आगजनी, मारपीट व दंगा फैलाने का दोषी माना है। न्यायाधीश ने सभी उपस्थित दोषियों को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया है। 31 अक्टूबर को दोषियों को सुनकर न्यायाधीश सजा का ऐलान करेंगे। न्यायाधीश ने 18 लोगों को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया है। मुकदमे के परीक्षण के दौरान 5 आरोपियों की मृत्यु हो जाने के कारण उनका नाम पत्रावली से अलग कर दिया गया था।

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