1 अक्टूबर से होने जा रहें हैं कई बड़े बदलाव, जानिए आधार, इनकम TAX से जुड़े नियम 

एक अक्टूबर से कई बड़े बदलाव होने जा रहे हैं, जिनका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ने वाला है। ऐसे में कुछ खास बॉन्ड्स के ब्याज पर अब 10% TDS देना होगा...

4PM न्यूज नेटवर्क: एक अक्टूबर से कई बड़े बदलाव होने जा रहे हैं, जिनका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ने वाला है। ऐसे में कुछ खास बॉन्ड्स के ब्याज पर अब 10% TDS देना होगा। ऐसे में शेयर बायबैक स्कीम पर भी टैक्स लगेगा। इतना ही नहीं 1 अक्टूबर से आधार को लेकर भी अहम बदलाव होने जा रहे हैं। इसे देखते हुए आपको सतर्क रहते हुए अपने कार्यों को पूरा करना है।

इसके साथ ही इनकम टैक्स से जुड़े कई बदलाव भी होने जा रहे हैं। एक अक्टूबर से लागू होने वाले हैं। आम बजट 2024 के दौरान टैक्स के नियमों में कुछ बदलाव का ऐलान किया था, जिसका मकसद प्रोसेस को आसान कर टैक्सपेयर्स को राहत प्रदान करना है। इसके अलावा कुछ बदलाव ऐसे भी हैं, जो नियमों को और सख्त बनाएंगे। TDS से लेकर फ्यूचर एंड ऑप्शन से जुड़े टैक्स के नियमों में बड़ा बदलाव होगा। ऐसे में 1 अक्टूबर से शेयरों का बायबैक शेयरधारक स्तर पर टैक्स के अधीन होगा। इससे निवेशकों पर टैक्स का बोझ बढ़ जाएगा।

इसमें फ्लोटिंग रेट के बॉन्ड्स भी शामिल हैं। केंद्र सरकार की ओर से बजट में प्राविधान किया गया था। इसके तहत फ्यूचर्स एंड आप्शंस (एफएंडओ) की खरीद-बिक्री पर सिक्यूरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स (STT) दर भी बढ़ जाएगाी। इसके तहत अब 0.1 प्रतिशत से बढ़कर 0.02 प्रतिशत हो गया।

आधार

  • पैन कार्ड के लिए आवेदन करने या इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए अब आधार इनरॉलमेंट आईडी के इस्तेमाल की इजाजत नहीं होगी।
  • 1 अक्टूबर से यह नियम लागू हो जाएगा। सरकार पैन कार्ड के दुरुपयोग को रोकने के लिए ऐसा कर रही है।
STT
  • बजट 2024 ने फ्यूचर्स और ऑप्शंस (F&O) पर सिक्युरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स (STT) को क्रमशः 0.02 प्रतिशत और 0.1 प्रतिशत बढ़ा दिया है।
  • इसके साथ ही शेयर बायबैक से प्राप्त आय लाभार्थियों के लिए कर योग्य होगी। यह बदलाव 1 अक्टूबर 2024 से प्रभावी हो जाएगा।

फ्लोटिंग रेट बॉन्ड TDS

  • बजट 2024 में यह घोषणा की गई थी कि 1 अक्टूबर, 2024 से स्पेसिफाइड केंद्र और राज्य सरकार के बॉन्ड, जिनमें फ्लोटिंग रेट बॉन्ड शामिल हैं, से स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) 10% की दर से काटी जाएगी।
  • यहां 10 हजार रुपये की लिमिट है, जिसके बाद टैक्स काटा जाता है। इसका मतलब है कि यदि पूरे वर्ष में अर्जित राजस्व 10,000 रुपये से कम है, तो कोई TDS नहीं है।

शेयरों का बाय-बैक

  • 1 अक्टूबर से शेयरों का बायबैक शेयरधारक स्तर पर टैक्स के अधीन होगा। इससे निवेशकों पर टैक्स का बोझ बढ़ जाएगा।
  • इसके अलावा, किसी भी कैपिटल गेन या लॉस की गणना करते समय इन शेयरों की अधिग्रहण लागत को ध्यान में रखा जाएगा।

TDS रेट

  • केंद्रीय बजट 2024 में प्रस्तावित टीडीएस दरों को वित्त विधेयक में मंजूरी दी गई थी।
  • सेक्शन 19DA, 194H, 194-IB और 194M के तहत पेमेंट के लिए टीडीएस रेट को 5% से घटाकर 2% कर दिया गया है।
  • ई-कॉमर्स ऑपरेटरों के लिए भी टीडीएस दर में कमी की गई है। ई-कॉमर्स ऑपरेटरों के लिए टीडीएस दर को 1% से घटाकर 0.1% कर दिया गया।

डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास स्कीम 2024

  • केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने आयकर विवादों के मामलों में लंबित अपीलों का निपटारा करने के लिए प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास योजना, 2024 (जिसे DTVSV, 2024 भी कहा जाता है) की घोषणा की है।
  • 1 अक्टूबर, 2024 से उपरोक्त योजना लागू की जाएगी।

 

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