Byjus को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, इस कार्यवाही को बंद करने का आदेश खारिज

4PM न्यूज नेटवर्क: दिग्गज कंपनी एडटेक फर्म बायजूस (Byjus) को आज (23 अक्टूबर, बुधवार) को बड़ा झटका दिया है। अदालत ने बायजूस को लेकर नेशनल लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) के बायजू रविंद्रन के नेतृत्व वाली कंपनी के खिलाफ दिवालियापन की कार्यवाही को बंद करने के आदेश को खारिज कर दिया है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली तीन-सदस्यीय पीठ ने ये निर्देश दिया है।

दिवालियापन की कगार पर पहुंच गई एडटेक फर्म बायजूस (Byjus) को राहत मिलती नजर नहीं आ रही है और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी कंपनी को करारा झटका दिया है। जिसमें बायजू (थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड) और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के बीच 158 करोड़ रुपये के समझौते को मंजूरी दी गई थी। इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने NCLAT के पिछले फैसले को पलट दिया है। उसमें में BCCI के साथ समझौता करने के बाद बायजू के खिलाफ दिवालिया कार्यवाही बंद करने का आदेश था।
मिली जानकारी के अनुसार बायजू के अर्श से फर्श पर पहुंचने में कंपनी के कुछ गलत निर्णय का बहुत बड़ा हाथ है। व्हाइटहैट जूनियर का अधिग्रहण लगभग 1 बिलियन डॉलर में किया गया,  जबकि इसका वास्तविक मूल्य काफी कम था।

जानिए पूरा मामला

आपको बता दें कि अदालत ने आज को एनसीएलएटी के आदेश के खिलाफ अमेरिकी कंपनी ग्लास ट्रस्ट कंपनी एलएलसी की याचिका पर अपना ये फैसला सुनाया। इसके साथ ही आदेश में कहा गया है कि क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को 158.9 करोड़ रुपये की निपटान राशि लेनदारों की समिति के पास जमा करने का निर्देश दिया है।

पीठ ने कहा है कि एक अलग एस्क्रो खाते में रखी गई निपटान राशि को लेनदारों की समिति के एस्क्रो खाते में जमा करना होगा। बीते अगस्त महीने में NCLT ने  BCCI के साथ 158.9 करोड़ रुपये के बकाया निपटान को मंजूरी देने के बाद बायजूस के खिलाफ दिवाला कार्यवाही को बंद करने का आदेश दिया था।

 

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