Byjus को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, इस कार्यवाही को बंद करने का आदेश खारिज
4PM न्यूज नेटवर्क: दिग्गज कंपनी एडटेक फर्म बायजूस (Byjus) को आज (23 अक्टूबर, बुधवार) को बड़ा झटका दिया है। अदालत ने बायजूस को लेकर नेशनल लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) के बायजू रविंद्रन के नेतृत्व वाली कंपनी के खिलाफ दिवालियापन की कार्यवाही को बंद करने के आदेश को खारिज कर दिया है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली तीन-सदस्यीय पीठ ने ये निर्देश दिया है।
जानिए पूरा मामला
आपको बता दें कि अदालत ने आज को एनसीएलएटी के आदेश के खिलाफ अमेरिकी कंपनी ग्लास ट्रस्ट कंपनी एलएलसी की याचिका पर अपना ये फैसला सुनाया। इसके साथ ही आदेश में कहा गया है कि क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को 158.9 करोड़ रुपये की निपटान राशि लेनदारों की समिति के पास जमा करने का निर्देश दिया है।
पीठ ने कहा है कि एक अलग एस्क्रो खाते में रखी गई निपटान राशि को लेनदारों की समिति के एस्क्रो खाते में जमा करना होगा। बीते अगस्त महीने में NCLT ने BCCI के साथ 158.9 करोड़ रुपये के बकाया निपटान को मंजूरी देने के बाद बायजूस के खिलाफ दिवाला कार्यवाही को बंद करने का आदेश दिया था।