बुलडोजर एक्शन पर भड़का सुप्रीम कोर्ट, योगी सरकार को लगाई फटकार, जानिए मामला  

4PM न्यूज़ नेटवर्क: उत्तर-प्रदेश की योगी सरकार को बुलडोजर एक्शन के लिए बुधवार (06 नवंबर) को सुप्रीम कोर्ट से फटकार पड़ी है। उच्चतम न्यायालय ने यूपी के अधिकारियों को निर्देश दिया कि उस व्यक्ति को 25 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाए जिसका घर 2019 में सड़क चौड़ी करने के लिए गिरा दिया गया था। इस मामले में सख्त फटकार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के अधिकारियों के रवैयों को दमनकारी बताया है।

आपको बता दें कि CJI डी वाई चंद्रचूड़ ने सुनवाई के दौरान कहा कि, ‘आप कहते हैं कि वह 3.7 वर्गमीटर का अतिक्रमणकर्ता था, लेकिन कोई प्रमाण पत्र नहीं दे रहे हैं। आप क्या इस तरह लोगों के घरों को कैसे तोड़ना शुरू कर सकते हैं? यह अराजकता है, किसी के घर में घुसना। शीर्ष अदालत ने इसे एक गम्भीर विषय बताते हुए राज्य की प्रशासनिक कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं।

 

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