NEET PG को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, डोमिसाइल कोटा खत्म 

4PM न्यूज़ नेटवर्क: नीट पीजी की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। इस दौरान पीजी मेडिकल एडमिशन में रिजर्वेशन के नियम पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (29 जनवरी) को कहा कि मेडिकल के पीजी कोर्सेस में डोमिसाइल के आधार पर प्रवेश दिया जाना गलत है। ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) का उल्लंघन करता है।

पीजी मेडिकल प्रवेश को लेकर सुप्रीम कोर्ट बड़ा फैसला

सूत्रों के मुताबिक एक बड़ा कदम उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज पीजी मेडिकल प्रवेश के लिए अधिवास-आधारित आरक्षण को असंवैधानिक बताते हुए खारिज कर दिया। इसके साथ ही इसे समानता के अधिकार का उल्लंघन भी बताया। ऋषिकेश रॉय, सुधांशु धूलिया और एस वी एन भट्टी की तीन जजों की बेंच ने कहा कि प्रवेश पूरी तरह से योग्यता के आधार पर होना चाहिए। हालांकि इसने स्पष्ट किया कि यह फैसला राज्यों द्वारा पहले से दिए गए अधिवास-आधारित आरक्षण को प्रभावित नहीं करेगा।

इस मामले की सुनवाई कर रही 3 जजों की बेंच ने कहा कि ‘हम सभी भारत के डोमिसाइल हैं। अलग से स्टेट डोमिसाइल जैसा कुछ नहीं है। यहां केवल एक ही डोमिसाइल है। हमारे पास देश में कहीं भी अपना आवास चुनने का अधिकार है। स्वतंत्र होकर अपना पेशा चुनने का अधिकार है। हमारा संविधान भी हमें भारत में कहीं भी किसी भी शिक्षण संस्थान में दाखिला लेने का अधिकार देता है।’

इसके अलावा, कोर्ट ने कहा कि किसी स्पेशल स्टेट में रहने वाले छात्रों के लिए MBBS पाठ्यक्रमों में एक निश्चित सीमा तक आरक्षण की अनुमति हो सकती है, लेकिन PG मेडिकल पाठ्यक्रमों में इसकी अनुमति नहीं है। तीन-पीठ के फैसले ने स्पष्ट किया कि न्यायालय के फैसले से पहले से दिए गए अधिवास-आधारित आरक्षण पर कोई असर नहीं पड़ेगा। आपको बता दें कि शीर्ष अदालत ने एमबीबीएस, बीडीएस जैसे कोर्स में एडमिशन के लिए डोमिसाइल बेस्ड रिजर्वेशन को कुछ हद तक उचित ठहराया है। लेकिन पीजी के मामले में कोर्ट का कहना है कि ‘ये विशेषज्ञ डॉक्टर बनाने वाले कोर्स हैं। इनमें स्पेशलाइजेशन और एक्सपर्टीज बेहद जरूरी है। ऐसे में निवास स्थान के आधार पर आरक्षण असंवैधानिक होगा।

मौजूदा छात्रों का क्या होगा?

कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि लेटेस्ट जजमेंट उन स्टूडेंट्स पर लागू नहीं होगा जो पीजी मेडिकल कोर्स में दाखिला ले चुके हैं, पढ़ाई कर रहे हैं या फिर पास हो चुके हैं। इस फैसले से उनका भविष्य प्रभावित नहीं होगा।

जानें नीट में डोमिसाइल कोटा क्या है?

  • मेडिकल में एडमिशन के लिए देश में एक ही प्रवेश परीक्षा होती है नीट।
  • MBBS जैसे यूजी कोर्सेस के लिए NEET UG एग्जाम होता है और PG कोर्सेस के लिए NEET PG की परीक्षा होती है।
  • सेंट्रल लेवल पर ऑल इंडिया कोटा (AIQ) के तहत 15 फीसदी सीटों पर काउंसलिंग होती है।
  • वहीं बाकी की सीटों पर राज्य अपने स्तर पर काउंसलिंग कराते हैं, नीट स्टेट काउंसलिंग में स्टेट कोटा लागू होता है।
  • ऐसे में उस राज्य के रहने वाले छात्रों को आरक्षण मिलता है अगर उनके पास उस राज्य का डोमिसाइल है तो।

महत्वपूर्ण बिंदु

  • नीट पीजी में डोमिसाइल क्राईटेरिया को सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार दिया है।
  • इस मामले में जजों का कहना है कि पीजी मेडिकल कोर्स में एडमिशन में स्टेट कोटा रिजर्वेशन (निवास स्थान के आधार पर आरक्षण) लागू करना अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है।

 

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