महाकुंभ में हुई भगदड़ का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, याचिका दाखिल
4PM न्यूज़ नेटवर्क: उत्तर-प्रदेश के प्रयागराज महाकुंभ में भगदड़ से हुई मौत मामले में नया अपडेट सामने आया है। इस दौरान भगदड़ से हुई मौत मामले में सुप्रीम कोर्ट में गुरूवार (30 जनवरी) को जनहित याचिका दाखिल की गई है। इस याचिका में प्रयागराज महाकुंभ में हुई भगदड़ पर स्टेटस रिपोर्ट और इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की गई है। मिली जानकारी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के वकील विशाल तिवारी ने जनहित याचिका दाखिल की है। याचिका में ये भी कहा गया है कि धार्मिक आयोजनों में ऐसी घटनाएं न हों, इसके लिए ठोस व्यवस्था बनाई जाए।
याचिका में की गई ये मांगे
इसके अलावा पीआईएल में कोर्ट से मांग की गई है कि महाकुंभ में श्रद्धालुओं के प्रवेश और निकास के लिए अधिकतम स्थान प्रदान किया जाए। बताया जा रहा है कि याचिका में सभी राज्यों द्वारा कुंभ मेला क्षेत्र में सुविधा सेंटर खोलने की मांग की गई है जिससे गैर हिन्दी भाषी लोगों को सुविधा मिल सके।
रिपोर्ट्स के अनुसार याचिका में मांग की गई है कि ऐसे आयोजनों में VIP मूवमेंट सीमित किया जाए, ज्यादा से ज्यादा स्पेस आम आदमी के लिए रखा जाए। साथ ही याचिका में बड़े धार्मिक आयोजनों में भगदड़ से बचने और लोगों को सही जानकारी दिए जाने के लिए देश की प्रमुख भाषाओं में डिस्पले बोर्ड लगाने, मोबाइल, व्हाट्सएप पर राज्यों द्वारा अपने तीर्थयात्रियों को जानकारी दिए जाने की मांग की गई है।
आपको बता दें कि प्रयागराज महाकुंभ का आज 18वां दिन है। मौनी अमावस्या पर मची भगदड़ के बाद सूबे के मुखिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने न्यायिक आयोग से जांच करवाने का आदेश दिया है। इसके साथ ही पुलिस इन्क्वायरी के भी आदेश दिए गए हैं। 3 फरवरी को बसंत पंचमी पर अमृत स्नान होगा। इसके लिए यूपी के मुख्य सचिव और डीजीपी प्रयागराज का दौरा करेंगे। पूरे मेला क्षेत्र को नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है। सभी VIP पास रद्द कर दिए गए हैं। 4 फरवरी तक श्रद्धालुओं को पैदल ही संगम तक जाना होगा। प्रयागराज शहर में भी 4 पहिया गाड़ियों की एंट्री पर रोक लगा दी गई है। केवल बाइक, एंबुलेंस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को ही शहर में जाने की इजाजत होगी।
महत्वपूर्ण बिंदु
- महाकुंभ हादसे में 90 लोग घायल हुए, जिनमें से 30 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 36 लोगों का इलाज चल रहा है।
- मृतकों के परिजनों को 25-25 लाख रुपये के मुआवजे का ऐलान किया गया है।