JMI News: दिल्ली हाईकोर्ट ने जामिया के कई छात्रों के निलंबन पर लगाई रोक 

4PM न्यूज़ नेटवर्क: दिल्ली हाईकोर्ट ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया के कई छात्रों के निलंबन पर आज (4 MARCH) को रोक लगा दी है। जो बिना पूर्व अनुमति के परिसर में विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। कोर्ट ने विश्वविद्यालय समिति के अधिकारियों को कुलपति की देखरेख में इस मुद्दे को हल करने का आदेश दिया और कहा कि उन्हें चर्चा में छात्र प्रतिनिधियों को भी शामिल करना चाहिए।

मिली जानकारी के मुताबिक जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा ने ने विश्वविद्यालय को मामले पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। इसके अलावा उन्होंने 12 फरवरी को यूनिवर्सिटी द्वारा जारी एक पत्र के संचालन को भी सुनवाई की अगली तारीख तक के लिए निलंबित कर दिया है। जिसमें विरोध प्रदर्शन के लिए विभिन्न स्टूडेंट्स को निलंबित किया गया था। वहीं छात्रों के वकील ने अदालत से कहा कि वे शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन कर रहे थे।

जामिया का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता अमित साहनी और किस्लय मिश्रा ने दलील दी कि छात्रों ने विरोध प्रदर्शन करने के लिए यूनिवर्सिटी प्रशासन से कोई इजाजत नहीं मांगी थी और उन्होंने संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाया। इस मामले में वकील ने कहा कि छात्र कैंटीन के बाहर सो रहे थे, जिसकी अनुमति नहीं थी।

मीडिया रिपोर्टों के अनुसार 17 स्टूडेंट को पूर्व अनुमति के बिना विरोध और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए निलंबित किया गया। स्टूडेंट बिना अनुमति के विरोध प्रदर्शन और बैठकों पर प्रतिबंध लगाने के जामिया के आदेश का विरोध कर रहे हैं। आपको बता दें कि न्यायालय निलंबित स्टूडेंट द्वारा दायर याचिकाओं पर विचार कर रहा था, जिसमें यूनिवर्सिटी के मुख्य प्रॉक्टर के कार्यालय द्वारा जारी निलंबन पत्र को चुनौती दी गई, जिसके तहत उन्हें निलंबित कर दिया गया। यूनिवर्सिटी परिसर में प्रवेश करने पर तुरंत प्रतिबंध लगा दिया गया।

महत्वपूर्ण बिंदु

  • यूनिवर्सिटी कैंपस में फरवरी में विरोध प्रदर्शन कर रहे कुछ छात्रों को दिल्ली पुलिस ने कथित तौर पर हिरासत में ले लिया था।
  • हालांकि, लगभग 12 घंटे बाद सभी छात्रों को रिहा कर दिया गया।

 

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