उदयनिधि स्टालिन को सुप्रीम राहत, सनातन धर्म संबंधी बयान को लेकर नई प्राथमिकी नहीं होगी दर्ज

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट से तमिलनाडु के उपमुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने ने निर्देश दिया कि उदयनिधि के सनातन धर्म संबंधी कथित बयान के लिए उनके खिलाफ बिना अनुमति के कोई नई प्राथमिकी नहीं दर्ज की जाएगी। सनातन धर्म पर कथित टिप्पणी संबंधी मामले में शीर्ष अदालत ने उदयनिधि स्टालिन को बलपूर्वक कार्रवाई से संरक्षण देने वाले अंतरिम आदेश की अवधि को भी बढ़ा दिया है। देश के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने स्टालिन को राहत दी।
सितंबर 2023 में एक सम्मेलन में बोलते हुए द्रमुक नेता ने कहा था कि सनातन धर्म, सामाजिक न्याय और समानता के खिलाफ है। इसे खत्म कर दिया जाना चाहिए। उन्होंने सनातन धर्म की तुलना कोरोनावायरस, मलेरिया और डेंगू से की थी। उन्होंने कहा था कि इसे नष्ट कर दिया जाना चाहिए।
स्टालिन की टिप्पणी को लेकर महाराष्ट्र, बिहार, जम्मू और कर्नाटक सहित देश के विभिन्न हिस्सों में उनके खिलाफ कई एफआईआर दर्ज की गई हैं।