कलकत्ता उच्च न्यायालय ने रेड रोड पर हनुमान जयंती के जुलूस की अनुमति खारिज की
कलकत्ता हाई कोर्ट ने हनुमान जयंती पर जुलूस निकालने की इजाजत देने से मना कर दिया है। अदालत ने यह आदेश सार्वजनिक सुरक्षा और कानून-व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए दिया।

4पीएम न्यूज नेटवर्कः कलकत्ता हाई कोर्ट ने हनुमान जयंती पर जुलूस निकालने की इजाजत देने से मना कर दिया है। अदालत ने यह आदेश सार्वजनिक सुरक्षा और कानून-व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए दिया। न्यायालय ने कहा कि जुलूस के आयोजन से संभावित विवाद और अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। साथ ही साथ अदालत ने यह भी कहा कि धार्मिक आयोजनों का सम्मान किया जाना चाहिए, लेकिन साथ ही सुरक्षा को भी प्राथमिकता दी जानी चाहिए। जयंती के आयोजकों को सलाह दी गई है कि वे अपनी धार्मिक गतिविधियों को शांतिपूर्ण तरीके से मनाएं और किसी भी प्रकार की हिंसा से बचें।पुलिस के अधिकारिओं ने कहा है कि वे इस आदेश का पालन करेंगे और सभी संबंधित पक्षों को स्थिति के बारे में अवगत करायेंगे। इस फैसले ने शहर में विवाद और तनाव की स्थिति को कम करने में मदद की है।
मुख्य न्यायाधीश तीर्थंकर घोष की अगुवाई वाली पीठ ने इस निर्णय को सुनाते हुए कहा कि हनुमान जयंती मनाने के लिए उस स्थान का चयन करना उचित नहीं है जहां ईद की नमाज़ अदा की जाती है। हालांकि, अदालत ने हिंदू सेवा दल को आज ही कोलकाता हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की पीठ में चुनौती याचिका दायर करने की अनुमति भी दी है। इससे पहले, रामनवमी के अवसर पर जुलूस निकालने की अनुमति देने का निर्देश कोर्ट द्वारा दिया गया था। यह निर्णय धार्मिक स्थलों और सार्वजनिक आयोजनों के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
12 अप्रैल को निकालना चाहते हैं जुलूस
इस मामले में याचिकाकर्ता के वकील मयूख मुखर्जी ने बताया था कि याचिकाकर्ता 12 अप्रैल को हनुमान जयंती के दिन रंगारंग झांकियां निकालना चाहते हैं, लेकिन उन्हें ऐसा करने के लिए पुलिस की परमीशन नहीं मिली. इस मामले में जज तीर्थंकर घोष ने कोर्ट याचिका दायर करने अनुमति दी थी.



