कमल हासन के बयान पर विवाद, कर्नाटक हाईकोर्ट की टिप्पणी- कोई भी हो, भावनाएं आहत नहीं कर सकता

कमल हासन ने बयान दिया कि कन्नड़ भाषा “तमिल से पैदा हुई” थी. उनके इस बयान के बाद अब कर्नाटक हाईकोर्ट ने मंगलवार को कहा, आप होंगे कमल हासन लेकिन आप लोगों की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा सकते.

4पीएम न्यूज नेटवर्कः दिग्गज अभिनेता और फिल्म निर्माता कमल हसन एक विवादास्पद बयान के चलते विवादों में घिर गए हैं। हाल ही में एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि कन्नड़ भाषा तमिल से पैदा हुई है। जिसके बाद लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं, और सोशल मीडिया पर जमकर विरोध हो रहा है।

एक्टर कमल हासन इस समय मुश्किल में फंस गए हैं. उन्होंने हाल ही में बयान दिया कि कन्नड़ भाषा “तमिल से पैदा हुई” थी. उनके इसी बयान के बाद अब लोगों की भावनाएं आहत हो गई हैं. कर्नाटक हाईकोर्ट ने इस मामले में कहा, आप कमल हासन हों या कोई भी, आप जनता की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा सकते.

एक्टर कमल हासन की फिल्म ठग लाइफ जल्द ही थिएटर में दस्तक देने वाली है. इसी बीच एक्टर अपने एक बयान के चलते मुश्किलों में फंस गए हैं. दरअसल, कमल हासन ने बयान दिया कि कन्नड़ भाषा “तमिल से पैदा हुई” थी. उनके इस बयान के बाद अब कर्नाटक हाईकोर्ट ने मंगलवार को कहा, आप होंगे कमल हासन लेकिन आप लोगों की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा सकते. हाईकोर्ट ने एक्टर को लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अपने अधिकार का दुरुपयोग करने के खिलाफ चेतावनी दी.

जस्टिस एम नागप्रसन्ना ने इस मामले की सुनवाई की. याचिकाकर्ता राजकमल फिल्म्स इंटरनेशनल की ओर से पेश हुए और दलील दी कि बयान एक अलग संदर्भ में दिया गया था. उन्होंने कहा, “कृपया उस संदर्भ को देखें जिसमें बयान दिया गया था. इस पर कोर्ट ने कहा, इसमें कोई माफी नहीं है. आप कमल हासन हों या कोई भी, आप जनता की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा सकते. इस देश का बंटवारा भाषाई आधार पर हुआ है. कोई सार्वजनिक हस्ती ऐसे बयान नहीं दे सकती. कर्नाटक के लोगों ने आप से सिर्फ माफी मांगने की मांग की है.

कोर्ट ने क्या-क्या कहा?
अदालत ने हासन के बयान देने की विशेषज्ञता पर सवाल उठाते हुए कहा, आपने किस आधार पर बयान दिया है, क्या आप इतिहासकार, भाषाविद् हैं. आपने किस आधार पर बयान दिया? कोर्ट ने आगे कहा, 75 साल पहले इसी तरह का बयान दिया गया था और तब राजगोपाल ने माफी मांगी थी. कोर्ट ने आगे कहा, जुबान फिसलने से कुछ भी हो सकता है. बोले गए शब्द वापस नहीं लिए जा सकते लेकिन माफी मांगी जा सकती है.

5 पॉइंट में जानें
कर्नाटक हाईकोर्ट ने तमिलनाडु के अभिनेता-राजनेता कमल हासन से कहा, आपको बोलने का अधिकार है, लेकिन लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं. फ्री स्पीच और अभिव्यक्ति का मौलिक अधिकार इस हद तक नहीं दिया जा सकता कि इससे जनता की भावनाएं आहत हों. दरअसल, इस बयान के बाद कमल हासन की फिल्म ठग लाइफ पर भी संकट मंडरा रहा है. इसी के चलते कर्नाटक फिल्म चैंबर ऑफ कॉमर्स सहित अधिकारियों को राज्य में उनकी नई फिल्म ‘ठग लाइफ’ की रिलीज में बाधा न डालने या उस पर रोक न लगाने का निर्देश देने की मांग करने वाली याचिका पर कोर्ट सुनवाई कर रहा था. इस मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा, आप कोई साधारण आदमी नहीं हैं.

अदालत ने कमल हासन से कहा, हम इसे अब आप पर छोड़ रहे हैं. अगर आपने किसी को ठेस पहुंचाई है तो माफी मांगें. हालांकि, एक्टर ने पिछले हफ्ते अपने कमेंट के लिए माफी मांगने से इनकार कर दिया था. कोर्ट ने इस मामले में कहा, “इस मामले में, आपने एक बयान दिया। उस बयान को वापस ले लें… बस इतना ही। कर्नाटक से करोड़ों कमाए जा सकते हैं… लेकिन अगर आपको (कन्नड़ के) लोगों की जरूरत नहीं है तो रेवेन्यू छोड़ दें. कोर्ट ने आखिर में कहा, लेकिन हम किसी को भी जनता की भावनाओं को ठेस पहुंचाने की अनुमति नहीं देंगे. जब गलतियां होती हैं, तो आपको कहना चाहिए, ‘मैंने इसी संदर्भ में बात की थी (लेकिन) अगर इससे किसी को ठेस पहुंची है तो मैं माफी मांगता हूं.

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