ट्रेन में हवाई जहाज जैसा लगेज नियम,ज्यादा सामान पर लगेगा जुर्माना

भारतीय रेलवे ने अब हवाई जहाजों की तरह ही ट्रेन यात्रा के दौरान यात्रियों द्वारा ले जाए जाने वाले सामान के वजन को सख्ती से नियंत्रित करने का फैसला किया है। यह नियम पहले से मौजूद था, लेकिन अब इसे प्रभावी ढंग से लागू करने की तैयारी है। इसका उद्देश्य यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित करना है।
कैटेगरी के हिसाब से सामान की लिमिट
नए नियमों के अनुसार, हर क्लास के यात्रियों के लिए मुफ्त सामान की सीमा अलग-अलग होगी।
फर्स्ट एसी (1AC): यात्री अपने साथ 70 किलोग्राम तक का सामान मुफ्त ले जा सकेंगे।
सेकंड एसी (2AC): इसके लिए यह सीमा 50 किलोग्राम तय की गई है।
थर्ड एसी (3AC) और स्लीपर क्लास: इन श्रेणियों के यात्री 40 किलोग्राम तक का सामान ले जा सकते हैं।
जनरल क्लास: जनरल टिकट पर यात्रा करने वालों के लिए सामान की सीमा 35 किलोग्राम होगी।
रेलवे का कहना है कि ज्यादा सामान ले जाने से कोच में यात्रियों के बैठने और चलने में दिक्कत होती है, और यह सुरक्षा के लिए भी एक जोखिम है।
इन स्टेशनों से होगी शुरुआत
इस व्यवस्था को सबसे पहले उत्तर रेलवे और उत्तर मध्य रेलवे के कुछ प्रमुख स्टेशनों पर शुरू किया जाएगा। इनमें लखनऊ चारबाग, प्रयागराज, मिर्जापुर, कानपुर, अलीगढ़, बनारस, प्रयागराज छिवकी, सूबेदारगंज, टूंडला, गोविंदपुरी और इटावा जैसे स्टेशन शामिल हैं। इन स्टेशनों पर इलेक्ट्रॉनिक लगेज मशीनें लगाई जाएंगी, जो प्लेटफॉर्म पर एंट्री से पहले यात्रियों के बैग का वजन और साइज दोनों चेक करेंगी।
पेनल्टी का प्रावधान
अगर किसी यात्री के पास तय सीमा से अधिक सामान पाया जाता है, तो उसे जुर्माना देना होगा। यात्रियों को 10 किलोग्राम तक का अतिरिक्त सामान ले जाने की छूट होगी, लेकिन इससे ज्यादा होने पर उसे लगेज के रूप में बुक कराना अनिवार्य होगा।
सीनियर डीसीएम कुलदीप तिवारी ने बताया
यही नहीं, अब सिर्फ वजन ही नहीं, बल्कि बैग का आकार भी मायने रखेगा। अगर बैग का साइज बहुत बड़ा है और वह कोच में बाधा उत्पन्न करता है, तो भले ही उसका वजन कम हो, उस पर पेनल्टी लग सकती है। रेलवे का यह कदम यात्रियों को बेहतर यात्रा अनुभव प्रदान करने और कोच में भीड़ को कम करने के लिए उठाया गया है। लखनऊ नॉर्दर्न रेलवे के सीनियर डीसीएम कुलदीप तिवारी ने बताया कि यह कदम यात्रियों की सुविधा के लिए उठाया जा रहा है।

Related Articles

Back to top button