छत्तीसगढ़ HC सख्त: सड़क पर बर्थडे पार्टी मनाई तो अब सीधे दर्ज होगा मुकदमा

कोर्ट ने राज्य सरकार की असफलता पर टिप्पणी करते हुए कहा कि अब ऐसे व्यक्तियों पर अदालत के आदेशों का उल्लंघन करने का मुकदमा चलाया जाएगा. कोर्ट ने कई वायरल वीडियो और अधिकारियों से जुड़े मामलों का संज्ञान लिया.

4पीएम न्यूज नेटवर्कः छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने सड़क पर जन्मदिन मनाने की बढ़ती घटनाओं पर गहरी नाराजगी जताई है. कोर्ट ने राज्य सरकार की असफलता पर टिप्पणी करते हुए कहा कि अब ऐसे व्यक्तियों पर अदालत के आदेशों का उल्लंघन करने का मुकदमा चलाया जाएगा. कोर्ट ने कई वायरल वीडियो और अधिकारियों से जुड़े मामलों का संज्ञान लिया.

छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने जन्मदिन को सड़क पर मनाए जाने को लेकर एक बार फिर कड़ी नाराजगी जताई है. जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राज्य शासन के अधिवक्ता से कहा कि अब शायद आप लोग असफल हो गए हैं. अब हम उस व्यक्ति को पक्षकार बनाकर उन पर अदालत के आदेशों का उल्लंघन करने का मुकदमा चलाएंगे. क्योंकि आप स्थिति को नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं.

इस तरह की टिप्पणी करते हुए मुख्य न्यायाधीश रमेश कुमार सिन्हा और न्यायाधीश अमितेंद्र प्रसाद की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान कड़ी नाराजगी जाहिर की है. मामला ये था कि सोमवार को जनहित याचिका की सुनवाई चल रही थी, जिसमें सड़क पर जन्मदिन मनाने के मामले में स्वत: संज्ञान लेकर जवाब तलब चल रहा था. इस दौरान न्यायालय के संज्ञान लिए एक केस में छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री के पर्सनल सेक्रेटरी राजेंद्र दास की उनकी पत्नी के जन्मदिन को सड़क पर मनाए जाने की घटना सामने आई, जिस पर न्यायालय ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि स्वास्थ्य मंत्री का नाम आ रहा है, तो उन्हें इस पर संज्ञान लेकर कार्रवाई करनी चाहिए. वहीं इस तरह के मामलों के दोहराव होने के कारण राज्य शासन पर कड़ी नाराजगी जताई है.

प्रदेश में सड़क पर कार खड़ी करके या लग्जरी गाड़ियों का काफिला लगाकर केक काटकर उत्सव मनाए जाने के कई मामले सामने आ चुके हैं, जिस पर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने कई मामले को संज्ञान लिया और राज्य सरकार को इस पर रोक लगाने के निर्देश दिए, लेकिन इस तरह की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं. कुछ दिनों पहले स्वास्थ्य मंत्री के पर्सनल असिस्टेंट बीच सड़क पर अपनी पत्नी का जन्मदिन मनाते, पटाखे और आतिशबाजी का वीडियो वायरल हुआ. बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया एक्स पर फोटो और वीडियो पोस्ट किया गया. वहीं यह फोटो वीडियो नगर निगम चिरमिरी के डोमनहिल स्थित सोनावनी नाका (दादू लाहिड़ी चौक) का है, जिस पर न्यायालय ने कड़ी नाराजगी जताई है.

बीते दिनों नीली बत्ती लगी कार के बोनट पर केक काटने और चलती गाड़ी में स्टंट का वीडियो सोशल मीडिया वायरल हुआ था. कार के बोनट पर बैठी दिख रही महिला की पहचान बलरामपुर-रामानुजगंज की 12वीं बटालियन के डीएसपी तस्लीम आरिफ की पत्नी के रूप में हुई थी, जिसे न्यायालय ने संज्ञान लिया था. इसके बाद कार्रवाई की गई. वहीं मामले में रायपुर में माल ओनर के बेटे, दूसरे केस में एक कांग्रेस नेता और तीसरे में रायपुर महापौर के बेटे ने सड़क पर आयोजन किया.

इसी तरह बिलासपुर के रतनपुर बाईपास रोड पर कुछ युवा लड़कों को बीच सड़क पर जन्मदिन मनाते हुए पाया गया और तलवार से केक काटा जा रहा था. इसके कारण ट्रैफिक जाम और सार्वजनिक उपद्रव की स्थिति पैदा हो गई और वीडियो वायरल हो गया. मीडिया में आने बाद कोर्ट ने इसका संज्ञान लेकर कड़ी फटकार लगाई. तब पुलिस ने 15 युवा लड़कों को गिरफ्तार किया और वाहनों के साथ एक तलवार भी जब्त की. उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया. इन 15 लड़कों में से 9 नाबालिग थे और जो बालिग हैं, उनकी उम्र भी महज 18 साल है. इस तरह की लगातार घटनाएं प्रदेश में बढ़ते जा रही हैं.

मुख्य न्यायाधीश की बेंच ने सुनवाई के दौरान राज्य शासन का पक्ष रखने वाले महाधिवक्ता से कहा कि अब शायद आप लोग असफल हो गए हैं. अब हम उस व्यक्ति को पक्षकार बनाकर उन पर अदालत के आदेशों का उल्लंघन करने का मुकदमा चलाएंगे. हम इन लोगों को यहां लागू करेंगे. क्योंकि आप असहाय हैं. क्योंकि आप स्थिति को नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं. आप आप सिर्फ एफआईआर दर्ज कराते हैं. वह 5,000-10,000 का जुर्माना भरते हैं और छूट जाते हैं. चीफ जस्टिस ने कहा कि इस तरह की घटनाओं में कोर्ट के अधिकार को चुनौती दी रही है. अगर वह कोर्ट के अधिकार को चुनौती देना चाहते हैं, तो आप उन्हें बताएंगे कि अदालत का अधिकार कैसे स्थापित किया जाए.

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