अमेजन पर FDA की कार्रवाई को लेकर HC सख्त, बोला- ‘मच्छर को तलवार से न मारें’

अमेजन के भिवंडी स्थित वेयरहाउस का फूड लाइसेंस रद्द करने के एक मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र FDA पर कड़ी टिप्पणी की है. कोर्ट ने सख्ती और नियम दोनों जरूरी हैं, लेकिन जरूरत से ज्यादा नहीं.

4पीएम न्यूज नेटवर्क: अमेजन के भिवंडी स्थित वेयरहाउस का फूड लाइसेंस रद्द करने के एक मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र FDA पर कड़ी टिप्पणी की है. कोर्ट ने सख्ती और नियम दोनों जरूरी हैं, लेकिन जरूरत से ज्यादा नहीं.

महाराष्ट्र के खाद्य और औषधि प्रशासन (FDA) की एक तरफ पूरे महाराष्ट्र में लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ जिन कंपनियों को एफडीए लाइसेंस रद्द करने का नोटिस जारी कर रही है, वो कंपनियां कोर्ट का रुख कर रही हैं. ऐसे ही एक मामले में भिवंडी में वेयरहाउस चला रही अमेजन कंपनी ने एफडीए के लाइसेंस रद्द करने के फैसले को अदालत में चुनौती दी है. इस मामले की सुनवाई में कोर्ट ने कहा कि सख्ती और नियम दोनों जरूरी हैं, लेकिन जरूरत से ज्यादा नहीं. बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि नियम को सहूलियत से चलाने की जरूरत है.

महाराष्ट्र FDA की कार्रवाई पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए ये भी कहा कि मच्छर को तलवार से मारने की कोशिश एफडीए ना करे. अदालत ने FDA की कार्रवाई को जरूरत से ज्यादा सख्त बताते हुए कहा कि अपनी नीतियों को लागू करते समय प्राधिकरण को कानूनी प्रक्रिया का पालन करना चाहिए.

FDA की कार्रवाई को चुनौती
यह मामला अमेजन रिटेल इंडिया के भिवंडी स्थित वेयरहाउस के फूड लाइसेंस से जुड़ा है. इस मामले में FDA ने आरोप लगाया था कि एक्सपायर्ड खाद्य उत्पादों को नष्ट करने के बजाय उन्हें रिटेल मार्केट में भेजा जा रहा था. हालांकि अमेजन ने इस आरोप से इनकार करते हुए FDA की कार्रवाई को चुनौती दी. सुनवाई के दौरान अमेजन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता वेंकटेश धोंड ने अदालत को बताया कि FDA अधिकारियों ने 24 जून को भिवंडी स्थित वेयरहाउस का निरीक्षण किया और अगले ही दिन बिना किसी सुधार संबंधी नोटिस के लाइसेंस निलंबित कर दिया.

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