फंस गया पेच, जमानत के बाद भी जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे अनिल देशमुख

मुंबई। महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री और एनसीपी नेता अनिल देशमुख ( अब कम से कम 10 दिनों बाद जेल से बाहर आ सकेंगे. उन्हें 100 करोड़ की उगाही वाले मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने जमानत दे दी है. उनके खिलाफ सीबीआई ने केस दर्ज किया था और फिर पिछले साल नवंबर में उन्हें ईडी ने गिरफ्तार किया था. वो एक साल से ज्यादा समय से जेल में ही थे. उन पर अपने पद का दुरुपयोग कर अवैध धन उगाही का आरोप लगा था. यही नहीं, उन नपर मुंबई पुलिस के अधिकारियों के साथ मिली भगत करके और बाकायदा ऑर्डर देकर तमाम बार से 4.70 करोड़ रुपये इक_ा करने का भी आरोप लगा था.
सीबीआई ने इस मामले में एफआईआर दर्ज की थी. जिसके बाद उनसे ईडी ने पूछताछ की थी. फिर उन्हें इस मामले में गिरफ्तार कर लिया गया. हालांकि वो अब भी जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे. क्योंकि सीबीआई ने तुरंत ही कहा है कि वो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगी. जिसके बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपने ही आदेश पर स्थगन आदेश जारी कर दिया. इसका मतलब है कि अब अनिल देशमुख को जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई का इंतजार करना पड़ेगा. सुप्रीम कोर्ट अगर उन्हें जमानत देती है, तो ही वो बाहर आ पाएंगे. वर्ना उन्हें जेल में ही रहना पड़ेगा.
अनिल देशमुख अभी मुंबई स्थित आर्थर रोड जेल में बंद हैं. उनके मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा था कि सुनवाई जल्द होनी चाहिए, क्योंकि उनकी उम्र 74 वर्ष है और वो तमाम शारीरिक परेशानियों से भी जूझ रहे हैं. हालांकि सीबीआई ने उनके जमानत का विरोध किया और कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाएगी. इसके बाद हाई कोर्ट ने अपने जमानत के आदेश पर 10 दिनों का स्थगन आदेश भी दे दिया.

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