उद्धव सरकार बहाल नहीं कर सकते: सुप्रीम कोर्ट

  • ठाकरे गुट को फ्लोर टेस्ट में शामिल होना था, उससे पहले ही दिया था इस्तीफा

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
नई दिल्ली। शिवसेना पार्टी और चुनाव चिह्न के मामले में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ ने सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया। मामले में 5 जजों की बेंच के सामने उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे गुट ने 9 दिन तक अपनी दलीलें दी।
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल का विश्वास मत बुलाने का फैसला गलत था, लेकिन उद्धव ठाकरे ने फ्लोर टेस्ट से पहले ही इस्तीफा दे दिया था इसलिए हम उनकी सरकार को बहाल नहीं कर सकते। उद्धव ठाकरे का पक्ष रख रहे अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट से उद्धव सरकार को बहाल करने की मांग की थी। इस पर कोर्ट ने कहा कि उद्धव ने फ्लोर टेस्ट में शामिल होने से पहले ही इस्तीफा दे दिया था। इसका मतलब उन्होंने खुद ही हार स्वीकार कर ली। सीजेआई ने कहा कि अगर उद्धव गुट फ्लोर टेस्ट में शामिल हुआ होता तो राज्यपाल के फैसले को असंवैधानिक पाए जाने पर हम कुछ कर सकते थे।
तब हम फ्लोर टेस्ट को गलत ठहरा सकते थे। अब अगर हम आपकी सरकार को दोबारा बहाल कर दें तो संवैधानिक परेशानियां पैदा हो जाएंगी।

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