यूपी कैबिनेट : सांसद-विधायक बनाए जाएंगे जिला खनिज फाउंडेशन के सदस्य
- मजदूरी न देने पर अब नियोक्ता को नहीं होगी जेल
लखनऊ। जिला खनिज फाउंडेशन न्यास की शासी परिषद व प्रबंध समिति में अब लोकसभा व राज्यसभा सांसदों, विधायकों और विधान परिषद सदस्यों को बतौर सदस्य शामिल किया जाएगा। योगी कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश जिला खनिज फाउंडेशन न्यास (द्वितीय संशोधन) नियमावली-2021 को मंजूरी दी है। प्रदेश सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि केंद्र सरकार ने जिला खनिज फाउंडेशन न्यास में लोकसभा व राज्यसभा सांसद, विधानसभा सदस्य और विधान परिषद सदस्यों को सदस्य नियुक्त करने के निर्देश दिए हैं। केंद्र सरकार के निर्देश फाउंडेशन की शासी परिषद एवं प्रबंध समिति में सांसद-विधायकों को समिति में सदस्य नामित करने के लिए नियमावली में संशोधन किया है। जिला खनिज फाउंडेशन न्यास में उपलब्ध राशि को भारत सरकार व प्रदेश सरकार के दिशा-निर्देशों के तहत व्यय कर सकेगी। उत्तर प्रदेश औद्योगिक शांति (मजदूरी का यथासंभव संदाय) अधिनियम 1978 में संशोधन को कैबिनेट की बैठक में हरी झंडी दे दी गई। इसके तहत अब मजदूरी न देने वाले नियोक्ता को जेल नहीं होगी। उस पर जुर्माना बढ़ा दिया गया है।
पूर्वांचल एक्सप्रेस पर दोनों ओर हर 85 किमी पर पेट्रोल पंप
पूर्वांचल एक्सप्रेस पर दोनों ओर हर 85 किलोमीटर पर एक पेट्रोल पंप होगा। ‘कोकोÓ मॉडल पर पेट्रोल पंप आवंटन के प्रस्ताव को कैबिनेट ने हरी झंडी दे दी है। प्रस्ताव के अनुसार कुल 8 पेट्रोल पंपों में 4 आईओसी, 2 रिलायंस और 1-1 एचपीसी और बीपी को मिले हैं। एक्सप्रेस-वे पर ‘कंपनी के और कंपनी द्वारा संचालित यानी कोको मॉडल पर पेट्रोल पंप स्थापित किए जाएंगे। इस एक्सप्रेस-वे की कुल लंबाई 340 किलोमीटर है। दोनों ओर कुल 4-4 पेट्रोल पंप होंगे।