न्यूजक्लिक पोर्टल के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ और एचआर प्रमुख अमित चक्रवर्ती के खिलाफ याचिका पर सुनवाई करेगा हाईकोर्ट
नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि वह न्यूज़क्लिक के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ और मानव संसाधन विभाग के प्रमुख अमित चक्रवर्ती की गिरफ्तारी के खिलाफ एक याचिका पर दिन में सुनवाई करेगा। इस मामले में वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने तत्काल सुनवाई के लिए अदालत में याचिका का उल्लेख किया था।
सिब्बल ने पीठ से मामले को आज ही सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का आग्रह करते हुए कहा, यह न्यूज़क्लिक मामला है। गिरफ्तारी अवैध रूप से और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का उल्लंघन करके की गई है। पुरकायस्थ और चक्रवर्ती को केंद्र सरकार के बारे में फर्जी कहानी फैलाने के लिए न्यूज़क्लिक को चीन से कथित फंडिंग के संबंध में आतंकवाद विरोधी कानून यूएपीए के तहत दर्ज मामले में मंगलवार को गिरफ्तार किया गया था। इस बीच, दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी में न्यूज़क्लिक के कार्यालय को सील कर दिया है।
गुरुवार को, एक ट्रायल कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के 2016 के आदेश और दिल्ली उच्च न्यायालय के 2010 के आदेश का हवाला देते हुए शहर पुलिस को दोनों को एफआईआर की एक प्रति प्रदान करने का निर्देश दिया। उसी दिन, दिल्ली पुलिस ने मामले के संबंध में पत्रकार उर्मिलेश और अभिसार शर्मा से इस सप्ताह दूसरी बार पूछताछ की। इससे पहले मंगलवार को एफआईआर में नामित और डेटा के विश्लेषण में सामने आए संदिग्धों पर दिल्ली में 88 और अन्य राज्यों में सात स्थानों पर छापे मारे गए थे। कुल 46 पत्रकारों और न्यूज़क्लिक के योगदानकर्ताओं से पूछताछ की गई और उनके मोबाइल फोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जब्त कर लिए गए।