आजम खान को 10 साल की सजा, MP-MLA कोर्ट ने 14 लाख का लगाया जुर्माना 

लोकसभा चुनाव 2024 के बीच समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। सांतवें चरण का चुनाव 1 जून को होना है।

4PM न्यूज़ नेटवर्क: लोकसभा चुनाव 2024 के बीच समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। सांतवें चरण का चुनाव 1 जून को होना है। इस बीच जेल में बंद आजम खान को डूंगरपुर मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट ने गुरुवार को 10 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने 14 लाख का जुर्माना भी लगाया है। इसके साथ ही आजम खान औ बरकत अली ठेकेदार को भी सजा सुनाई है। कोर्ट ने बरकत अली ठेकेदार को भी 7 साल की सजा सुनाई गई है। और 6 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। डूंगरपुर में दर्ज प्रकरण मामले में एमपी,एमएलए कोर्ट ने सजा सुनाई है। आपको बता दें कि आजम खान और ठेकेदार बरकत अली को MP-MLA कोर्ट की तरफ से डूंगरपुर बस्ती मामले में दोनों को दोषी करार किया है।

बताया जा रहा है कि कोर्ट ने आजम खान को कल दोषी माना था। आज़म खान पर डूंगरपुर बस्ती को जबरन खाली कराने, मारपीट तोड़फोड़, लूटपाट, व धमकाने का आरोप था। यह मामला 6 दिसम्बर 2016 का है। आजम खान पर इस मामले में 2019 में केस दर्ज हुआ था।

आपको बता दें कि रामपुर के MP-MLA सेशन कोर्ट में मामले की सुनवाई चल रही थी। डूंगरपुर प्रकरण में आज एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट (सेशन ट्रायल) के न्यायाधीश डॉ. विजय कुमार ने सजा सुनाई है। आजम खान इस वक्त सीतापुर जेल में बंद हैं। जेल से ही वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से उनकी पेशी हुई थी।

सूत्रों के मुताबिक सरकारी वकील शिव प्रकाश पांडेय ने कहा कि जबरन घर खाली करवाकर उसे ध्वस्त कराने के मामले में रामपुर की स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट ने सपा नेता आजम खां को 10 साल की कैद सजा सुनाई है। और 14 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

 

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