अरविन्द केजरीवाल के लिए राहत भरी खबर, दिल्ली हाईकोर्ट ने मंजूर की ये याचिका
आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से गुरुवार (25 जुलाई) को राहत मिली है...
4PM न्यूज़ नेटवर्क: आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से गुरुवार (25 जुलाई) को राहत मिली है। दरअसल, दिल्ली आबकारी नीति से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है। सीएम अरविंद केजरीवाल जेल में अपनी लीगल टीम से अतिरिक्त मीटिंग कर सकेंगे। CM की याचिका को दिल्ली हाई कोर्ट ने मंजूर कर लिया है। हाई-कोर्ट की तरफ से याचिका मंजूर किए जाने के बाद अब सीएम केजरीवाल जेल में वकीलों के साथ दो अतिरिक्त मीटिंग कर सकेंगे।
बार एंड बेंच के मुताबिक जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने कहा कि विशेष परिस्थितियों में खास उपचार की जरुरत होती है। ऐसे में निष्पक्ष सुनवाई और प्रभावी कानूनी प्रतिनिधित्व के मौलिक अधिकार के लिए याचिकाकर्ता को एक सप्ताह में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वकील के साथ दो अतिरिक्त लीगल मीटिंग करने की अनुमति दी जानी चाहिए।
जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने आगे कहा कि याचिकाकर्ता के जेल में बंद होने तक याचिका को तदनुसार स्वीकार किया जाता है। आपको बता दें कि अतिरिक्त लीगल मीटिंग के लिए सीएम अरविंद केजरीवाल की याचिका को निचली अदालत के जज कावेरी बावेजा ने खारिज कर दिया था। इससे पहले दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार (25 जुलाई) को कथित आबकारी नीति से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार के मामलों में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी है।
महत्वपूर्ण बिंदु
- ED द्वारा जांच किए जा रहे मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सीएम केजरीवाल की हिरासत 31 जुलाई तक बढ़ा दी।
- सीबीआई की ओर से दर्ज भ्रष्टाचार के एक मामले में उनकी न्यायिक हिरासत 8 अगस्त तक बढ़ा दी गई।
- कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मनीष सिसोदिया और अन्य आरोपियों की न्यायिक हिरासत 31 जुलाई तक बढ़ा दी गई है।
- आरोपियों को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अदालत में पेश किया गया है।