बार चुनाव सुधारों पर रोक, सुप्रीम कोर्ट ने नए नियमों की समयसीमा 2027-28 तक बढ़ाई
सुप्रीम कोर्ट द्वारा 29 मई को सुझाए गए चुनावी सुधार आगामी 2026-27 के चुनावों पर लागू नहीं होंगे. इसे 2027-28 के चुनावों में लागू किया जाएगा.

4पीएम न्यूज नेटवर्क: सुप्रीम कोर्ट द्वारा 29 मई को सुझाए गए चुनावी सुधार आगामी 2026-27 के चुनावों पर लागू नहीं होंगे. इसे 2027-28 के चुनावों में लागू किया जाएगा.
अदालत ने कहा कि 2026-27 के चुनावों के लिए मतदाता सूची पहले ही तय की जा चुकी है.ऐसे में नए नियम को लागू करने से चुनाव की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है.
सुप्रीम कोर्ट ने बार एसोसिएशन (SCBA) के चुनावी सुधार को लेकर अपने आदेश में आंशिक बदलाव किए. कोर्ट ने कहा है कि 29 मई को सुझाए गए चुनावी सुधार आगामी 2026-27 के चुनावों पर लागू नहीं होंगे. इसे 2027-28 के चुनावों में लागू किया जाएगा. सीजेआईसूर्यकांत और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की पीठ ने SCBA की डिमांड को स्वीकार करते हुए कहा मौजूदा चुनाव प्रक्रिया के बीच नियम बदलना उचित नहीं होगा.
इस साल के चुनावों के लिए मतदाता सूची प्रकाशित की जा चुकी है
अदालत ने कहा कि 2026-27 के चुनावों के लिए मतदाता सूची पहले ही तय की जा चुकी है. ऐसे में नए नियम को लागू करने से चुनाव की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है. इस साल के SCBA के चुनाव पहले से तय की गई व्यवस्था के आधार पर ही कराए जाएंगे.मतदाता सूची भी 26 मई 2026 को अंतिम रूप से प्रकाशित की जा चुकी है. वहीं, मतदाता पात्रता तय करने की कटऑफ तारीख 28 फरवरी 2026 थी. ऐसे में चुनाव सुधारों को लेकर बाद में जो आदेश दिया गया है, उसे लागू करना सही नहीं रहेगा.
सुप्रीम कोर्ट ने 29 मई को सुझाए थे चुनावी सुधार
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 29 मई कोSCBA चुनावों में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए कई चुनाव सुधार सुझाए थे. इसमें सुप्रीम कोर्ट में नियमित रूप से पेश होने के आधार पर मतदान का अधिकार तय करने की नई पात्रता, पदाधिकारियों के लिए दो वर्ष का कार्यकाल और चुनाव प्रक्रिया से जुड़े कई सारे सुधार शामिल थे.
SCBA चुनावों के लिए 5 सदस्यीय टीम का गठन
सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 2026-27 और 2027-28 के कार्यकाल के लिए चुनाव के लिए 5 सदस्यीय टीम का भी गठन किया है. सीनियर वकील जयदीप गुप्ता को समिति का अध्यक्ष बनाया गया है.समिति के अन्य सदस्यों में वरिष्ठ अधिवक्ता एस.बी. उपाध्याय, एस. गुरु कृष्ण कुमार, विभा दत्ता मखीजा और दिनेश कुमार गोस्वामी को शामिल किया गया है.
18 अगस्त को होगा SCBA का चुनाव
अदालत ने चुनाव कार्यक्रम भी तय कर दिया है. इस साल का सुप्रीम कोर्ट के बार एशोसिएशन का चुनाव लगभग 18 अगस्त को कराया जाएगा. नए निर्वाचित पदाधिकारी 21 अगस्त तक अपना कार्यभार संभाल लेंगे. इस आदेश के साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह सुनिश्चित किया है कि वर्तमान चुनाव बिना किसी व्यवधान के पुराने नियमों के तहत पूरे किए जाए.



