प्रतापगढ़ के CO जिया-उल-हक हत्याकांड में बड़ा फैसला, 10 आरोपियों को हुई उम्रकैद

उत्तर-प्रदेश के प्रतापगढ़ से बड़ी खबर सामने आ रही है।  प्रतापगढ़ में कुंडा के सीओ जिया उल हक हत्याकांड में अदालत ने बुधवार (09 अक्टूबर) को फैसला सुना दिया है।

4PM न्यूज नेटवर्क: उत्तर-प्रदेश के प्रतापगढ़ से बड़ी खबर सामने आ रही है।  प्रतापगढ़ में कुंडा के सीओ जिया उल हक हत्याकांड में अदालत ने बुधवार (09 अक्टूबर) को फैसला सुना दिया है। इस हत्याकांड में लखनऊ की CBI स्पेशल कोर्ट ने 10 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही सभी आरोपियों पर 19,500 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। इस जुर्माने की आधी रकम सीओ (डिप्टी एसपी) जिया उल हक की पत्नी परवीन आजाद को दी जाएगी। ये आदेश सीबीआई स्पेशल कोर्ट ने दिया है।

आपको बता दें कि आज सीबीआई स्पेशल कोर्ट के जज धीरेंद्र कुमार ने सभी 10 आरोपियों को ये सजा सुनाई है। इसमें फूलचंद यादव, पवन यादव, मंजीत यादव, घनश्याम सरोज, राम लखन गौतम, छोटे लाल यादव, राम आसरे, पन्नालाल पटेल, शिवराम पासी और जगत बहादुर पटेल उर्फ बुल्ले पटेल शामिल हैं। इससे पहले 5 अक्टूबर को CBI स्पेशल कोर्ट ने इन सभी आरोपियों को दोषी करार दिया था।

कोर्ट से दोषी करार दिये गये सभी आरोपियों को जेल भेज दिया गया था। अदालत ने एक अन्य आरोपी सुधीर को साक्ष्य के अभाव में बरी करने का आदेश भी दिया है। अदालत ने आज को सभी को उम्रकैद की सजा सुनाई।

जानिए मामला

दरअसल, उत्तर प्रदेश में 2 मार्च 2013 को तत्कालीन सीओ कुंडा जियाउल हक की लाठी डंडों से पीटने के बाद गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वहीं इस हत्याकांड में कुंडा के चर्चित नेता राजा भैया भी आरोपी बनाए गए थे, लेकिन कोर्ट उन्हें पहले ही क्लीन चिट मिल चुकी है।

 

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