कासगंज के चंदन गुप्ता हत्याकांड में NIA कोर्ट का बड़ा फैसला, सभी दोषियों को उम्रकैद

4PM न्यूज नेटवर्क: उत्तर प्रदेश स्थित कासगंज में 26 जनवरी 2018 को निकाली गई तिरंगा यात्रा के दौरान मारे गए चंदन गुप्ता के मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) की विशेष कोर्ट ने आज (03 जनवरी) को अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने बीते दिन 28 आरोपियों को दोषी करार दिया था, वहीं आज 28 दोषियों को सजा का भी ऐलान कर दिया गया है। आपको बता दें कि 6 साल 11 महीने 7 दिन के लंबे इंतजार आज सजा का ऐलान हुआ है। उम्रकैद की सजा के साथ-साथ भारी जुर्माना लगाया गया है। 26 जनवरी  2018 को यूपी के कासगंज जिले में चंदन गुप्ता की तिरंगा यात्रा के दौरान हत्या हुई थी, उस समय से ही चंदन के परिजनों ने लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी।

इस मामले में आरोपियों ने हाईकोर्ट में NIA कोर्ट की वैधानिकता और सुनवाई पर रोक की अर्जी लगाई थी। हाईकोर्ट लखनऊ बेंच ने अर्जी खारिज कर दी थी। हाई कोर्ट से याचिका ख़ारिज होने के बाद लखनऊ की NIA की स्पेशल कोर्ट ने फैसला सुनाया था और सजा के ऐलान के लिए शुक्रवार का दिन मुकर्रर किया था। वहीं इस मामले में आए कोर्ट के फैसले के बाद चंदन के पिता ने कहा कि न्याय से हम खुश है, जज और सभी लोगों को हम नमन करते है। न्यायालय ने हमारा साथ दिया है और कोर्ट और वकील ने पूरा साथ दिया है।

इन दोषियों को मिली सजा

लखनऊ जेल में बंद 26 दोषी वसीम जावेद उर्फ वसीम, नसीम जावेद, मोहम्मद जाहिद कुरैशी उर्फ जाहिद उर्फ जग्गा ,आसिफ कुरेशी उर्फ हिटलर ,असलम कुरैशी, अकरम ,तौफीक , खिल्लन , शवाब अली खान, राहत ,सलमान ,मोहसिन, आसिफ जिमवाला, साकिब, बबलू, निशु उर्फ जीशान, वासिफ, इमरान, शमशाद ,जफर, साकिर ,खालिद परवेज ,फैजान ,इमरान ,साकिर, मोहम्मद आमिर रफी, कासगंज जेल में बंद मुनाजिर और कोर्ट में सरेंडर हुए सलीम को  उम्रकैद की सजा सुनाई गई है।

 

Related Articles

Back to top button