अजमेर रेप कांड मामले में POCSO कोर्ट का बड़ा फैसला, 6 आरोपियों को हुई उम्रकैद की सजा
अजमेर के बहुचर्चित ब्लैकमेल-रेप कांड मामले में पोक्सो न्यायालय संख्या 2 ने आज मंगलवार (20 अगस्त) को अपना फैसला सुना दिया है...
4PM न्यूज नेटवर्क: अजमेर के बहुचर्चित ब्लैकमेल-रेप कांड मामले में पोक्सो न्यायालय संख्या 2 ने आज मंगलवार (20 अगस्त) को अपना फैसला सुना दिया है। सूत्रों के मुताबिक कोर्ट ने सभी 6 आरोपियों आरोपी नफीस चिश्ती, नसीम उर्फ टार्जन, इकबाल भाटी, सलीम चिश्ती, सोहेल गनी और सैयद जमीर हुसैन को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई और 30 लाख का जुर्माना लगाया है। आपको बता दें कि इन सभी आरोपियों ने 1992 में अश्लील फोटो से युवतियों को ब्लैकमेल कर रेप किया था। इस दौरान न्यायालय पूर्व में 9 आरोपियों के खिलाफ सजा सुना चुकी है।
दरअसल, यह मामला 32 साल पुराना है और मेयो कॉलेज की 100 से ज्यादा छात्राओं से जुड़ा हुआ है, जिनके साथ ब्लैकमेलिंग हुई थी। 32 साल बाद इस मामले में फैसले के समय सभी दोषी कोर्ट में मौजूद थे। आरोपियों में नफीस चिश्ती, नसीम उर्फ टार्जन, सलीम चिश्ती, इकबाल भाटी, सोहेल गनी और सैयद जमीन हुसैन शामिल हैं। POCSO कोर्ट ने इन सभी को दोषी पाया है। दोषी पाए जाने के बाद पुलिस ने सभी को हिरासत में ले लिया।
बताया जा रहा है कि इस मामले में कुल 18 लोग आरोपी थे। इनमें से 9 को पहले ही सज़ा हो चुकी है, जबकि एक आरोपी ने आत्महत्या कर ली थी। एक अन्य आरोपी पर एक बिजनेसमैन के बेटे से कुकर्म के आरोप में अलग से केस चल रहा है। एक आरोपी अभी भी फरार है, जिसे कोर्ट ने भगोड़ा घोषित कर दिया है।
महत्वपूर्ण बिंदु
- इस मामले में 6 आरोपियों की ट्रायल इसी साल जुलाई में पूरी हुई थी और 8 अगस्त को फैसला आना था।
- लेकिन अब जाकर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है।
- फैसले के बाद सभी की निगाहें अब सज़ा की अवधि पर टिकी थी।