मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, केंद्र की 3 नियुक्तियों को अदालत में दी गई चुनौती

नई दिल्ली। ज्ञानेश कुमार को देश का मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किए जाने के एक दिन बाद सुप्रीम कोर्ट आज सीईसी की नियुक्ति पर सुनवाई करेगा. कोर्ट का कहना है कि संसद की ओर पारित कानून की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अंतिम सुनवाई करने का प्रयास करेगा. इस कानून में भारत के मुख्य न्यायाधीश को छोडक़र पैनल में एक कैबिनेट मंत्री को शामिल किया गया था.
अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन के सिंह की पीठ से कहा है कि इस मामले को आइटम 41 के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, मैं अनुरोध कर रहा हूं कि इसे बोर्ड में पहले नंबर पर लिया जाए. यह हमारे लोकतंत्र के भविष्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण है. वे इस नए अधिनियम पर भरोसा करते हुए, जिसे हमने चुनौती दी है, संविधान पीठ के फैसले (अनूप बरनवाल मामले में) का उल्लंघन करके ईसी की नियुक्ति करके मजाक बना रहे हैं. मैं 15-20 मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा.
जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि इस महत्वपूर्ण मामले के विषय में हम देखेंगे. उन्होंने मामले को बोर्ड में ऊपर लाने के संबंध में रजिस्ट्री को निर्देश देने से इनकार कर दिया. भूषण ने कहा लेकिन यह आइटम 41 है, इसे तब नहीं लिया जा सकता है. जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि हमने ऐसा आदेश कभी पारित नहीं किया. हम इसे आउट ऑफ टर्न ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. एसजी यहां है.
टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने ट्वीट करते हुए कहा, ‘मैंने सीईसी-ईसी के चयन के लिए सरकारी वर्चस्व वाले पैनल को अलग रखने की मांग वाली मौजूदा याचिकाओं के समर्थन में सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है. साथ ही यह भी सुझाव दिया है कि सीईसी-ईसी के लिए स्वतंत्र चयन प्रक्रिया कैसे सुनिश्चित की जा सकती है. मामला आज सूचीबद्ध है.’

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