न्यायालय ने छोटा इमामबाड़ा से अतिक्रमण हटाने का दिया आदेश

  • वरिष्ठ अधिवक्ता हैदर ने दाखिल की थी जनहित याचिका

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
लखनऊ। उच्च न्यायालय ने अधिवक्ता सय्यद मोहम्मद हैदर रिजवी के द्वारा दाखिल की गयी जनहित याचिका में जिला प्रशासन एवं अन्य प्राधिकारियों से लखनऊ के छोटा इमामबाड़ा के दोनों (बैरूनी एवं पूर्वी गेटों) से अतिक्रमण हटवाना सुनिश्चित करने का आदेश पारित किया गया। न्यायालय ने साथ ही भारतीय पुरातत्व सर्वे को इन दोनों गेटों का सर्वे कर दोनों गेटों के संरक्षण में आने वाले व्यय का एस्टीमेट विलंबतम 2 सप्ताह में प्रस्तुत करने का आदेश दिया है, जिससे न्यायालय उक्त गेटों के रखरखाव एवं मरम्मत हेतु वांछित बजट व्यवस्था बनाई जा सके।
हैदर का सुझाव था कि उक्त मरम्मती कार्य केवल भारतीय पुरातत्व सर्वे के माध्यम से ही करवाए जाने चाहिए जिससे उक्त कार्य गुणवत्ता पूर्ण हो सकें जिससे उक्त ऐतिहारिक घरोहरें वास्तविक रूप से संरक्षित रह सकें। मुक दमे की सुनवाई के दौरान हुसैनाबाद ट्रस्ट के द्वारा प्रतिवर्ष होने वाले आय का विवरण भी न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जिसके अनुसार उक्त ट्रस्ट की कमाई यद्यपि करोड़ों में है, तथापि, उसके द्वारा इमारतों का रखरखाव नहीं कराया जाता है जिसके अभाव में ये सांस्कृतिक विरासतें जीर्ण शीर्ण हो रही हैं।

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