दिल्ली: 2 साल की बच्ची से डिजिटल रेप, आरोपी को इतने साल कैद

दिल्ली के तीस हजारी कोर्ट ने 2 साल की बच्ची से डिजिटल दुष्कर्म के दोषी को POCSO एक्ट के तहत 25 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है.

4पीएम न्यूज नेटवर्क: दिल्ली के तीस हजारी कोर्ट ने 2 साल की बच्ची से डिजिटल दुष्कर्म के दोषी को POCSO एक्ट के तहत 25 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने पीड़िता को 13.5 लाख रुपये मुआवजा देने का भी आदेश दिया. इस जघन्य अपराध को दिवाली की पूर्व संध्या पर अंजाम दिया गया था.

दिल्ली के तीस हजारी कोर्ट में स्थित POSCO स्पेशल कोर्ट ने दो साल की मासूम बच्ची के साथ डिजिटल दुष्कर्म के मामले में 30 साल के आरोपी को 25 साल की कठोर कैद की सजा सुनाई है. कोर्ट ने इस मामले में पीड़िता को 13.5 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश भी दिया है. एडिशनल सेशन जज बबीता पुनिया की कोर्ट ने फैसला सुनाते इसे जघन्य अपराध बताया है. उन्होंने कहा कि कानून डिजिटल प्रवेश और लिंग प्रवेश में कोई अंतर नहीं मानता है. इसलिए इस ठोषी को कोई रियायत नहीं दी जा सकती है.

बच्ची के साथ डिजिटल दुष्कर्म की घटना इसी साल दिवाली की पूर्व संध्या यानी 19 अक्टूबर की है. आरोपी पीड़िता
के पिता का परिचित था. 20 अक्टूबर को निहाल विहार थाने में FIR दर्ज की गई थी. मामले की गंभीरता देखते पुलिस ने तुरंत आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था. महज कुछ ही दिनों में जांच पूरी करने के बाद पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट जमा कर दी. वहीं, कोर्ट ने केवल 9 दिन में ही ट्रायल पूरा कर लिया.

ट्रायल पूरा होने के बाद कोर्ट ने आरोपी को 19 नवंबर को पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत दोषी ठहराया. इतना ही नहीं अगले ही दिन कोर्ट ने इस मामले में सजा सुना दी. कोर्ट ने कहा कि दिवाली की पूर्व संध्या पर नशे की हालत में एक मासूम की जिंदगी अंधकार में धकेलने वाला व्यक्ति दया का पात्र नहीं हो सकता. न्यायाधीश ने यह भी कहा कि बच्ची अपने घर जैसी सुरक्षित जगह पर थी, लेकिन आरोपी ने उसी घर को उसके लिए भय का स्थान बना दिया.

25 साल जेल में रहेगा दोषी
रोशनी का प्रतीक माने जाने वाला त्योहार पीड़िता और उसके परिवार के लिए जीवनभर के अंधकार में बदल गया. कोर्ट ने दोषी को 25 साल की सजा के साथ-साथ पीड़िता को 13.5 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश भी जारी किया.

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