यूट्यूबर ध्रुव राठी को दिल्ली की कोर्ट ने भेजा समन, जानिए क्या है मामला

दिल्ली की एक अदालत ने भाजपा के नेता सुरेश नखुआ द्वारा दायर मानहानि के एक मामले में चर्चित यूट्यूबर ध्रुव राठी को समन जारी किया है...

4PM न्यूज़ नेटवर्क: 

दिल्ली की एक अदालत ने भाजपा के नेता सुरेश नखुआ द्वारा दायर मानहानि के एक मामले में चर्चित यूट्यूबर ध्रुव राठी को समन जारी किया है। सूत्रों के मुताबिक भाजपा नेता सुरेश नखुआ ने याचिका में दावा किया है कि राठी ने अपने यू-ट्यूब चैनल पर अपलोड किए गए एक वीडियो में उन्हें “हिंसक और अपमानजनक” ट्रोल कहा था। इस मामले में दिल्ली की साकेत कोर्ट की जिला न्यायाधीश गुंजन गुप्ता ने 19 जुलाई को यह आदेश जारी किया था।  साकेत कोर्ट ने अंतरिम राहत के मामले में भी नखुआ की याचिका पर ध्रुव राठी को नोटिस जारी किया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 6 अगस्त को होगी।

जानिए ध्रुव राठी पर क्या है आरोप?

आपको बता दें कि भाजपा की मुंबई इकाई के प्रवक्ता नखुआ का कहना है कि राठी ने 7 जुलाई, 2024 को अपने यूट्यूब चैनल पर ‘माई रिप्लाई टू गोदी यूट्यूबर्स। एल्विश यादव शीर्षक से एक वीडियो अपलोड किया था। उन्होंने कोर्ट में कहा कि राठी ने उन्हें “हिंसक और अपमानजनक ट्रोल” का हिस्सा बताया, लेकिन आरोप बिना किसी “तर्क या कारण” के लगाए गए हैं। ये आरोप बिना किसी आधारहीन हैं, लेकिन यह उनकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने वाले हैं।

महत्वपूर्ण बिंदु

  • मशहूर यूट्यूबर धुव्र राठी हरियाणा से ताल्लुक रखते हैं।
  • वह भारतीय राजनीतिक मामलों और अन्य मामलों से जुड़े वीडियो बनाते हैं।
  • धुव्र राठी ने अपने अधिकतर वीडियो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी  और मौजूदा केंद्र सरकार की आलोचना की है। 

 

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