दिल्ली हाईकोर्ट ने MCD स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव पर लगाई रोक
Delhi High Court stays the election of MCD Standing Committee
4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
लखनऊ।
हाईकोर्ट के ओर से आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका मिला है। बता दें हाईकोर्ट ने 27 फरवरी को होने वाले स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट के तरफ से MCD और नवनिर्वाचित मेयर को नोटिस भेजा गया है। वहीँ पुराने मतदान के बैलट पेपर और सीसीटीवी को संभाल कर रखने को कहा गया है। बता दें अगली सुनवाई सोमवार को होनी है। वहीँ सुनवाई के दौरान मेयर शैली ओबरॉय को जवाब देना होगा। दरअसल 25 फरवरी को हुए सदन में हंगामे के बाद सदन को स्थगित कर दिया गया था। अब 27 फरवरी को स्टैंडिग कमेटी का चुनाव दोबारा होगा। वहीँ कोर्ट ने अब्ज़र्व किया कि रेगुलेशन 51 के मुताबिक मेयर के पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो चुनाव रद्द कर सके। दरअसल बीजेपी पार्षद शिखा राय का ये आरोप था कि एमसीडी की स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव में गड़बड़ी हुई है। जिसकी वजह से दोबारा वोटिंग की बात कर रहे हैं। कोर्ट आना पड़ा और कोर्ट ने कह दिया है कि दोबारा चुनाव कराने की ज़रूरत नहीं है.’ उन्होंने कहा, ‘स्टैंडिंग कमेटी में 3-3 (दोनों पार्टियों के) जीत रहे थे, उनको चौथा जिताना था, इसलिए ये ड्रामा किया. वह पूरा चुनाव पलटना चाहती थीं, इसलिए फ्रेस इलेक्शन होल्ड कर दिया है. कोर्ट हमारी बात सुनेगी.वहीं इस मामले पर एमसीडी की मेयर शैली ओबरॉय ने कहा, ‘इस आर्डर को मैं हमारी जीत मानूंगी. कल जो हुआ सबने देखा.. कैसे बीजेपी काउंसलर ने मुझ पर हमला किया… यह शर्मनाक घटना थी. आज का दिन अच्छा रहा हमारी जीत हुई।
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