अवैध बार केस में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को दिल्ली हाईकोर्ट का समन, कहा- स्मृति ईरानी की बेटी से जुड़ा ट्वीट तुरंत डिलीट करें
Delhi High Court summons Congress leader Pawan Khera in illegal bar case, said- immediately delete the tweet related to Smriti Irani's daughter
4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
दिल्ली।दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी द्वारा मानहानि की अर्जी पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश,पवन खेड़ा और नेट्टा डिसूजा को समन जारी किया है। इसके अलावा कोर्ट ने पवन खेड़ा को उस ट्वीट को हटाने का भी निर्देश दिया है, जिसमें उन्होंने स्मृति ईरानी की बेटी पर अवैध लाइसेंस के द्वारा बार चलाने का आरोप लगाया था। बता दें कि पवन खेड़ा और जयराम रमेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर स्मृति ईरानी की बेटी पर अवैध लाइसेंस के द्वारा बार चलाने का आरोप लगाया था।
स्मृति ईरानी के वकील द्वारा कोर्ट में बताया गया कि जिस बार का जिक्र कांग्रेस नेता बार बार कर रहे हैं उससे उनकी बेटी का कोई रिश्ता या लेना देना नहीं है। दुर्भावना से उस बार के साथ मेरी बेटी का नाम जोड़ा गया है। इस मामले में आधारहीन और मनगढ़ंत आरोप लगाए हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने पवन खेड़ा को बार लाइसेंस विवाद के आरोपों पर अपमानजनक ट्वीट को तुरंत हटाने का निर्देश दिया है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 18 अगस्त को होगी।