जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने लगाया जागरुकता शिविर
बन्दियों को मिलने वाले अधिकारों की दी गई जानकारी
4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
लखनऊ। उप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ एवं रवीन्द्र नाथ दूबे जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के दिशा निर्देशन में जिला कारागार, बाराबंकी में लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल सिस्टम विषय पर शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में कारागार में निरूद्ध बन्दियों एवं जिला कारागार के अधिकारियों के द्वारा प्रतिभाग किया गया।
इस शिविर में श्रीमती नाजनीन बानो अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा बन्दियों को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करते हुये बताया गया कि प्रत्येक बन्दी को कानून में विभिन्न प्रकार के विधिक अधिकार प्राप्त है जैसे किसी बन्दी के पास अधिवक्ता नही होता है तो वह जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को नि:शुल्क अधिवक प्राप्त करने का प्रार्थना पत्र दे सकता है, प्रत्येक बन्दी को अपने घर वालो से मुलाकात करने का, पढऩे का अधिकार, परिजनों से मिलने का अधिकार, फोन पर परिजनों से बात करने का अधिकार, इलाज का अधिकार, न्यूनतम मजदूरी का अधिकार, कानूनी सहायता प्राप्त करने का अधिकार आदि प्राप्त है। इस अवसर पर जेलर आलोक शुक्ला, विनोद कुमार तिवारी चीफ लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल, ी तेज शंकर श्रीवास्तव असिस्टेन्ट लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल, मनीष सिंह डिप्टी जेलर, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से मो. सलमान कनिष्ठ लिपिक उपस्थित रहें।