कोर्ट के आदेश पर थाने पहुंचा फैजान, 21 बार तिरंगे को दी सलामी, जानें पूरा मामला 

4PM न्यूज नेटवर्क: पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाने वाले आरोपी फैजान को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने अनोखी शर्त पर बेल दी थी। इस मामले में कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि केस खत्म होने तक हर महीने फैजान को दो बार भोपाल पुलिस थाने में आकर तिरंगे को सलाम करना होगा। इसके साथ ही ‘भारत माता की जय’ का नारा 21 बार लगाना होगा। जानकारी के अनुसार कोर्ट के आदेश को मानते हुए फैजान मिसरोद थाने पहुंचा और यहां उसने तिरंगे को सलामी देते हुए भारत माता के जय के नारे लगाए।

दरअसल,  मिसरोद में पंचर की दुकान चलाने वाले 40 वर्षीय फैजल खान ने पाकिस्तान के समर्थन में नारेबाजी की थी। इसके बाद पुलिस ने 17 मई को इस घटना पर मामला दर्ज करते उसे गिरफ्तार किया था। सूत्रों के अनुसार पुलिस ने युवक के खिलाफ धारा 153 बी (राष्ट्रीय एकता के खिलाफ भाषण देना) के तहत कार्रवाई की थी।

जानिए पूरा मामला

पुलिस ने इस मामले को लेकर ट्रायल कोर्ट में आरोप-पत्र प्रस्तुत किया। अधीनस्थ अदालत से जमानत निरस्त होने के बाद आरोपी ने हाई कोर्ट में जमानत आवेदन पेश किया था। फैजल के नारेबाजी की वीडियो भी कोर्ट में पेश की गई। इस मामले में वकील सीके मिश्रा ने तर्क दिया कि आरोपित के खिलाफ 14 आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। जिस देश में उसने जन्म लिया और बड़ा हुआ, उसी के विरोध में उक्त नारा लगाता है।

दरअसल, आरोपी फैजान ने एक रील बनाया था, जिसमें उसने नशे में पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाए थे। हालांकि, उसने कहा था कि उसे उसकी गलती का अहसास है। यह रील जब वायरल हुआ तो हिंदू संगठनों ने विरोध जताते हुए उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की थी।

आपको बता दें कि फैजान भोपाल के मंडीदीप का रहने वाला है। उसने 17 मई 2024 को पाकिस्तान जिंदाबाद और भारत मुर्दाबाद जैसे नारे लगाए थे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल वीडियो के संज्ञान में आते ही पुलिस ने फैजान के खिलाफ केस दर्ज कर लिया था। हालांकि, कोर्ट में अभियोजन पक्ष ने फैजान की बेल का कड़ा विरोध किया। अभियोजन पक्ष ने तर्क दिया कि फैजान ने जो कृत्य किया है, उससे सौहार्द बिगड़ सकता है। ऐसे में जबकी बचाव पक्ष का कहना था कि उसे फर्जी केस में फंसा दिया गया है।

महत्वपूर्ण बिंदु

  • राज्य सरकार के वकील ने कोर्ट में बहस के दौरान कहा कि आरोपी पर पहले से 14 केस दर्ज हैं।
  • इसके बाद जस्टिस डीके पालीवाल ने आदेश देते हुए 50 हजार रुपए के बॉन्ड पर आरोपी फैजान को सशर्त जमानत दी।
  • फैजान ने कहा कि उससे गलती हुई थी, उसे ख़ुद की गलती का एहसास है, वो हमेशा भारत माता की जय बोलेगा।

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